सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट की लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही के वीडियो को बिना अनुमति सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना, उसे एडिट करना, शेयर करना, पोस्ट करना और रीपोस्ट करना भी मना है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की अनुमति आवश्यक होगी.
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट अपनी-अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड करें.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश समाचार रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होगा और मीडिया की सामान्य रिपोर्टिंग इससे प्रभावित नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के वीडियो के अनधिकृत उपयोग, प्रसार और उससे कमाई (मॉनेटाइजेशन) पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और सभी राज्य प्रशासनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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