Credit Card Rules : अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर ड्यू डेट (Bill Date) भूल जाने के डर से परेशान रहते हैं, तो हिंदुस्तानीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आपको बड़ी राहत दी है. अब बिल की आखिरी तारीख निकलने के तुरंत बाद बैंक आप पर ‘लेट फीस’ का हथौड़ा नहीं चला पाएंगे.
तीन दिन की मोहलत
आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, अब ग्राहकों को ड्यू डेट के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड (अतिरिक्त समय) मिलेगा. सीधी भाषा में समझें तो अगर आपके बिल जमा करने की आखिरी तारीख 10 तारीख है, तो बैंक आप पर 13 तारीख तक कोई लेट फीस नहीं लगा सकता. यह उन लोगों के लिए लाइफलाइन है जो तकनीकी खराबी या किसी जरूरी काम की वजह से ऐन मौके पर पेमेंट नहीं कर पाते.
लेट फीस का बोझ होगा कम
अब तक कई बैंक पूरे बिल पर जुर्माना ठोक देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब जुर्माना केवल उस राशि पर लगेगा जो आपने जमा नहीं की है (Outstanding Amount). मान लीजिए आपका बिल ₹10,000 था और आपने ₹8,000 चुका दिए, तो लेट फीस सिर्फ बचे हुए ₹2,000 पर ही लगेगी, पूरे ₹10,000 पर नहीं.
क्रेडिट स्कोर का रखें ध्यान
भले ही आपको 3 दिन का समय मिल गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे आदत बना लें. अगर आप ग्रेस पीरियड के बाद भी बिल नहीं भरते हैं, तो बैंक आप पर भारी जुर्माना लगाएगा. आपकी यह देरी क्रेडिट ब्यूरो (CIBIL) को रिपोर्ट कर दी जाएगी, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है और भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा.
प्राकृतिक आपदा में बैंक खुद बढ़ाएंगे हाथ
एक और मानवीय कदम उठाते हुए आरबीआई ने कहा है कि अगर किसी इलाके में प्राकृतिक आपदा (जैसे बाढ़ या भूकंप) आती है, तो बैंकों को राहत देने के लिए ग्राहकों के आवेदन का इंतजार नहीं करना होगा. बैंक खुद आगे बढ़कर भुगतान की शर्तों में ढील दे सकेंगे.
कब से लागू होंगे ये नियम ?
- प्राकृतिक आपदा से जुड़ी राहत: 1 जुलाई 2026 से.
- क्रेडिट कार्ड के नए नियम: 1 अप्रैल 2027 से पूरी तरह प्रभावी होंगे.
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