ITR Filing Date: प्रशासन ने देश के लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. प्रशासन ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेट बढ़ा दी है. सोशल मीडिया के प्रमुख प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना ट्विटर) पर पोस्ट के जरिए टैक्सपेयर्स को जानकारी दी है कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. इससे पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि टैक्सपेयर्स अब 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. प्रशासन ने बिना किसी मांग के ही आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है.
15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोस्ट में लिखा है, ”करदाता कृपया ध्यान दें! सीबीडीटी ने 31 जुलाई 2025 तक दाखिल होने वाली आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का फैसला किया है.” इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे लिखा है कि आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण यह विस्तार अधिक समय प्रदान करेगा. यह सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है. औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी.
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इनकम टैक्स ने क्यों बढ़ाई डेट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नए फॉर्मों के अनुसार ई-फाइलिंग यूटिलिटीज को डेवलप करने, उन्हें सिस्टम से जोड़ने और उनकी टेस्टिंग में समय लगने की संभावना है. उसने कहा कि टीडीएस क्रेडिट्स की डेडलाइन 31 मई है, जो आमतौर पर जून की शुरुआत में पोर्टल पर दिखाई देने लगे है. आईटीआर फाइल करने की डेट बढ़ाने के पीछे असली कारण यह है कि अगर तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाती, तो टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए वक्त बहुत कम बचता.
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