SEBI Action: सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के जरिए शेयर टिप्स देना कुछ लोगों के लिए भारी पड़ गया. हिंदुस्तानीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईआईएफएल सिक्योरिटीज के पूर्व निदेशक संजीव भसीन समेत 11 अन्य लोगों को शेयर बाजार में हेराफेरी का दोषी पाया है. इसके चलते इन सभी पर प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंध लगाया गया है और उन्हें कुल 11.37 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लौटाने का आदेश दिया गया है.
क्या है पूरा मामला?
सेबी की 149-पृष्ठ की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, संजीव भसीन टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक प्रसिद्ध शेयर सलाहकार के रूप में सक्रिय थे. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आईआईएफएल सिक्योरिटीज से जुड़े रहते हुए वे टेलीग्राम और आईआईएफएल के माध्यम से निवेशकों को शेयर सिफारिशें देते थे. सेबी की जांच में सामने आया कि मीडिया पर शेयर की सिफारिश करने से पहले वे खुद चुनिंदा शेयरों को खरीद लेते थे और फिर पब्लिक को खरीदने की सलाह देते थे. जैसे ही शेयर की कीमतें उनकी सिफारिश के चलते बढ़तीं, भसीन और उनके साथियों द्वारा उन्हीं शेयरों को ऊंचे दाम पर बेच दिया जाता था. इसे मार्केट मैनिपुलेशन की श्रेणी में माना गया है.
ऐसे हुआ खुलासा
रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी ने 13-14 जून, 2024 को दिल्ली में कई जगहों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की. इस दौरान व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य दस्तावेजी सबूत मिले. इनसे साबित हुआ कि भसीन खुद की दी गई सिफारिशों के ठीक उलट पोजीशन बनाते थे और लोगों को भ्रमित करके मुनाफा कमाते थे.
सेबी ने किन-किन पर लगाया है आरोप
सेबी की रिपोर्ट में संजीव भसीन के साथ उनके चचेरे भाई ललित भसीन और आरआरबी मास्टर सिक्योरिटीज लिमिटेड के एमडी आशीष कपूर के नाम भी शामिल हैं. इन पर भसीन की धोखाधड़ी को अंजाम देने में सहयोग देने का आरोप है. इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाएं भी शक के घेरे में हैं, जिन्होंने गोपनीय ट्रेडिंग जानकारी का दुरुपयोग किया.
कितना हुआ फायदा?
सेबी की जांच के मुताबिक, इस गुट ने कुल मिलाकर करीब 11.37 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की है. यह सारा पैसा शेयर बाजार में निवेशकों को गुमराह करके और धोखाधड़ीपूर्ण ढंग से कमाया गया है.
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सेबी ने लगाया प्रतिबंध
रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी ने सभी 12 आरोपियों को तत्काल प्रभाव से शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है. यानी वे किसी भी तरह का शेयर लेनदेन नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही, सभी को उनकी अवैध कमाई को वापस लौटाने का आदेश दिया गया है. यह आदेश अंतरिम है और अंतिम फैसले से पहले दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा.
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