Delhi Anti Sikh Riots 1984: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी करार दिए गए हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. अब 18 फरवरी को उनकी सजा पर कोर्ट में बहस होगी. सज्जन कुमार पर आरोप है कि उनके उसकावे पर भीड़ ने दो सिखों को जिंदा जला दिया था. भीड़ ने सिखों के घर पर लूटपाट भी की थी साथ ही घर के अन्य सदस्यों पर भी हमला किया था. फिलहाल सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में बंद हैं. सजा सुनाये जाने के लिए उन्हें तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया.
दो लोगों की हत्या से जुड़ा है मामला
यह मामला एक नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके का है. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उस दिन भीड़ ने घर में घुसकर जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या कर दी थी, सज्जन कुमार पर भीड़ की अगुवाई करने का आरोप लगा था. इस मामले में 16 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी की थी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट किया था.
पुलिस ने बंद कर दिया था केस, SIT ने की जांच
पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की सजा पर वकील एचएस फुल्का ने कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जस्टिस कावेरी बावेजा ने सज्जन कुमार को 1984 में दो सिखों की हत्या के लिए दोषी करार दिया है. उन्होंने बताया कि मामले को पुलिस ने बंद कर दिया था. 2015 में केंद्र प्रशासन की ओर से एसआईटी नियुक्त किया गया. फिर से केस को खोला गया. 18 फरवरी को अदालत सजा सुनाएगी.
#WATCH | Delhi: On former Congress MP Sajjan Kumar’s conviction in a 1984 anti-Sikh riot case, Advocate HS Phoolka says “Today the CBI Special Court Judge Kaveri Baweja has convicted Sajjan Kumar for the murder of two Sikhs in 1984. This is a case involving the murder of Jaswant… pic.twitter.com/Xsidaw2hm8
— ANI (@ANI) February 12, 2025
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने जताई न्याय की उम्मीद
सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि 40 साल पहले सिख नरसंहार का नेतृत्व करने वाले सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया है, उन्हें अब सजा सुनाई जाएगी. उन्होंने कहा- ‘मैं इसके लिए अदालत को धन्यवाद देता हूं. मैं सत्ता में आने के बाद एसआईटी बनाने के लिए पीएम मोदी और एचएम अमित शाह को धन्यवाद देता हूं. यह बंद मामलों की दोबारा जांच का नतीजा है. हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा.
#WATCH | Delhi: On former Congress MP Sajjan Kumar’s conviction in a 1984 anti-Sikh riot case, Delhi Sikh Gurudwara Management Committee (DSGMC) General Secretary Jagdip Singh Kahlon says, “… Sajjan Kumar who was leading the Sikh massacre 40 years ago has been convicted and he… pic.twitter.com/Hu8SBh7amf
— ANI (@ANI) February 12, 2025
जसवंत सिंह की पत्नी ने किया था मामला दर्ज
इस मामले में जसवंत सिंह की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार भीड़ ने घर में घुसकर सिंह और उनके बेटे की हत्या कर दी थी और सामान लूटकर घर को आग के हवाले कर दिया था. कुमार पर मुकदमा चलाते हुए अदालत ने कहा था कि “प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि वह न केवल एक भागीदार थे, बल्कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व भी किया था.
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