Hot News

Union Budget 2026: नौकरी-पेशा लोगों को झटका, बजट में टैक्स से छूट नहीं

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का सालाना बजट पेश कर दिया है. इस बजट में उन्होंने आयकर रिटर्न रिवाइज करने की समय-सीमा में बढ़ोतरी करने का ऐलान तो किया है, लेकिन नौकरी-पेशा लोगों को टैक्स से राहत नहीं दी है. उन्होंने नौकरी-पेशा लोगों को टैक्स से मिलने वाली छूट में बढ़ोतरी करने का कोई घोषणा नहीं की है. पुरानी और नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स में छूट पिछली बार की ही तरह लागू रहेगी. आइए, जानते हैं कि पुरानी और नई कर व्यवस्था में टैक्स का स्लैब क्या है, जो लागू रहेगा?

वित्त वर्ष 2025-26 का टैक्स स्लैब

पुरानी कर व्यवस्था

  • 2.5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 2.5 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5%
  • 5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 12,500 रुपये + 20%
  • 10 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 1,12,500 रुपये + 30%
  • 50 लाख रुपये से अधिक सालाना आमदनी: सरचार्ज 10% और 37%

नई कर व्यवस्था

  • 3 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 3 लाख से 7 लाख तक सालाना आमदनी: 5%
  • 7 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 20,000 रुपये + 10%
  • 10 लाख से 12 लाख तक सालाना आमदनी: 50,000 रुपये + 15%
  • 12 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 80,000 रुपये + 20%
  • 15 लाख से अधिक की सालाना आमदनी: 1,40,000 रुपये + 30%
  • 50 लाख से अधिक सालाना आमदनी: सरचार्ज 10%–25%

60 से 80 वर्ष वरिष्ठ नागरिकों के लिए

पुरानी कर व्यवस्था

  • 3 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 3 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5%
  • 5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 20%
  • 10 लाख से सालाना आमदनी: 30%
  • 50 लाख से अधिक सरचार्ज लागू

नई टैक्स व्यवस्था

  • 3 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 3 लाख से 7 लाख तक सालाना आमदनी: 5%
  • 7 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 10%
  • 10 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 15%-20%
  • 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 30%
  • 50 लाख से अधिक की आमदनी: सरचार्ज लागू

80 साल से अधिक के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए

पुरानी टैक्स व्यवस्था

  • 5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 5 से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 20%
  • 10 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 30%
  • 50 लाख से अधिक की सालाना आमदनी: सरचार्ज लागू

नई कर व्यवस्था के तहत सभी आयुवर्ग के लिए

  • 3 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 3 लाख से 7 लाख तक सालाना आमदनी: 5%
  • 7 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 10%-20%
  • 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 30%
  • 50 लाख से अधिक सालाना आमदनी: सरचार्ज लागू

नोट: आयकर की धारा 87ए के तहत पात्र करदाताओं को टैक्स में छूट और हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% अतिरिक्त लागू.

वित्त वर्ष 2024-25 का टैक्स स्लैब

पुरानी कर व्यवस्था

  • 2.5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 2.5 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5%
  • 5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 12,500 रुपये + 20%
  • 10 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 1,12,500 रुपये + 30%

नई कर व्यवस्था

  • 2.5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 2.5 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5%
  • 5 लाख से 7.5 लाख तक सालाना आमदनी: 12,500 + 10%
  • 7.5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 37,500 रुपये + 15%
  • 10 लाख से 12.5 लाख तक सालाना आमदनी: 75,000 + 20%
  • 12.5 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 1,25,000 + 25%
  • 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 1,87,500 + 30%

60 वर्ष से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए

पुरानी कर व्यवस्था

  • 3 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 3 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5%
  • 5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 20%
  • 10,00,000 से अधिक सालाना आमदनी: 30%

नई कर व्यवस्था

  • 2.5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 2.5 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5%
  • 5 लाख से 7.5 लाख तक सालाना आमदनी: 12,500 रुपये + 10%
  • 7.5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 37,500 रुपये + 15%
  • 10 लाख से 12.5 लाख तक सालाना आमदनी: 75,000 रुपये + 20%
  • 12.5 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 1,25,000 रुपये + 25%
  • 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 1,87,500 रुपये + 30%

80 वर्ष या उससे अधिक अति वरिष्ठ व्यक्ति

पुरानी कर व्यवस्था

  • 5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 20%
  • 10 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 30%

इसे भी पढ़ें: Union Budget 2026: पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेगी प्रशासन, बजट में प्रावधान

नई के व्यवस्था के सभी आयुवर्ग के लिए

  • 2.5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य
  • 2.5 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5%
  • 5 लाख से 7.5 लाख तक सालाना आमदनी: 12,500 रुपये + 10%
  • 7.5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 37,500 रुपये + 15%
  • 10 लाख से 12.5 लाख तक सालाना आमदनी: 75,000 रुपये + 20%
  • 12.50 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 1,25,000 रुपये + 25%
  • 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 1,87,500 रुपये + 30%

नोट: धारा 87ए के तहत पात्र करदाताओं को टैक्स में छूट, सरचार्ज एवं 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस अतिरिक्त लागू, नई कर व्यवस्था में अधिकांश छूट और कटौतियां उपलब्ध नहीं.

इसे भी पढ़ें: Union Budget 2026: बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, रिटर्न रिवाइज करने की डेडलाइन बढ़ी

The post Union Budget 2026: नौकरी-पेशा लोगों को झटका, बजट में टैक्स से छूट नहीं appeared first on Naya Vichar.

Spread the love

विनोद झा
संपादक नया विचार

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

About Us

नयाविचार एक आधुनिक न्यूज़ पोर्टल है, जो निष्पक्ष, सटीक और प्रासंगिक समाचारों को प्रस्तुत करने के लिए समर्पित है। यहां राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, तकनीक, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नयाविचार का उद्देश्य पाठकों को विश्वसनीय और गहन जानकारी प्रदान करना है, जिससे वे सही निर्णय ले सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।

Quick Links

Who Are We

Our Mission

Awards

Experience

Success Story

© 2025 Developed By Socify

Scroll to Top