Pappu Yadav: पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को गुरुवार को भी राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उन्हें नए मामलों में कस्टडी में लेने का आदेश दिया है. अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा. पुलिस ने बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना में दर्ज पुराने मामलों को फिर से खोल दिया है. ये केस 2017 और 2019 के बताए जा रहे हैं. कोर्ट ने इन मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक कस्टडी में रखने का फैसला दिया है. अब पप्पू यादव को हर केस में अलग-अलग जमानत लेनी होगी.
गुरुवार को पप्पू यादव कोर्ट पहुंचे थे. लेकिन बम की अफवाह के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अब जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होगी.
6 फरवरी की रात पप्पू यादव को किया गया था गिरफ्तार
पप्पू यादव को 6 फरवरी की रात 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए अचानक उनके आवास पहुंची थी. बड़ी संख्या में समर्थक जमा हो गए थे. काफी देर तक हंगामा चला. इसके बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर चली गई.
पुराने मामले में जमानत, तीन और केस में बेल जरूरी
पुराने मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी. लेकिन गिरफ्तारी के दौरान हंगामा और प्रशासनी काम में बाधा डालने के आरोप में एक अन्य केस दर्ज हुआ. इसी मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया. मिली जानकारी के अनुसार अब कम से कम तीन मामलों में उन्हें जमानत लेनी जरूरी है. गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के एक मामले में उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी है. बाकी मामलों में शुक्रवार को सुनवाई होगी.
पप्पू यादव के वकील ने क्या कहा?
उनके वकील शिवनंदन ने कहा कि नए कांडों में उनका प्रोडक्शन कराया गया है. अब बेल के लिए अलग से याचिका दायर करनी होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर पुराने केस खोलकर उन्हें जेल में रखा जा रहा है.
बताया जा रहा है कि कोतवाली के दो पुराने मामलों और बुद्धा कॉलोनी थाना में दर्ज प्रशासनी कार्य में बाधा से जुड़े केस में कानूनी प्रक्रिया चल रही है. वकील का कहना है कि ये मामले आंदोलन और धरना प्रदर्शन से जुड़े थे.
राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल
पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार की नेतृत्व गरमा गई थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए थे. वहीं पप्पू यादव लगातार NEET छात्रा मौत मामले में प्रशासन पर आरोप लगाते रहे हैं. अब सबकी नजर शुक्रवार की सुनवाई पर टिकी है.
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