PAN Card Form Changes: अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह समाचार आपके लिए बहुत जरूरी है. इनकम टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल से पैन कार्ड आवेदन की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है. अब तक सिर्फ दो फॉर्म-49A और 49AA चलते थे, लेकिन अब इनकी जगह चार नए फॉर्म ले आए गए हैं.
किसके लिए कौन सा नया फॉर्म है?
NDTV Profit की रिपोर्ट के अनुसार, अब आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म चुनना होगा, ताकि कोई भ्रम न रहे:
- फॉर्म 93: हिंदुस्तान में रहने वाले आम नागरिकों (Individials) के लिए.
- फॉर्म 94: हिंदुस्तानीय कंपनियों और संस्थाओं के लिए.
- फॉर्म 95: विदेशी नागरिकों के लिए.
- फॉर्म 96: विदेशी कंपनियों या संस्थाओं के लिए.
आवेदन में क्या बदलाव हुए हैं?
पुराने फॉर्म में कई ऐसी जानकारियां मांगी जाती थीं जिनकी जरूरत नहीं थी, जैसे सैल्यूटेशन या नाम के शॉर्ट फॉर्म. अब इन गैर-जरूरी फील्ड्स को हटा दिया गया है. अब आपको अपना पूरा नाम साफ-साफ लिखना होगा, जो आपके आधार कार्ड से मेल खाना चाहिए. पहचान को पुख्ता करने के लिए अब फोटो का साइज भी पहले से बड़ा और स्पष्ट मांगा गया है.
क्या जानकारियां देना अब अनिवार्य है?
नए नियमों के तहत अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे आपको आवेदन का स्टेटस और जरूरी अपडेट सीधे फोन पर मिलेंगे. इसके अलावा, अब मां का नाम लिखना भी जरूरी होगा, जो पहले ऑप्शनल था. साथ ही, आपको अपनी रेजिडेंसी स्टेटस (Resident या Non-Resident) की जानकारी भी देनी होगी.
गलतियां सुधारने का क्या तरीका है?
अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती है, तो उसे सुधारना अब और आसान हो गया है. प्रशासन ने इसके लिए दो अलग सरल फॉर्म जारी किए हैं—एक इंडिविजुअल्स के लिए और दूसरा कंपनियों के लिए. आप ऑनलाइन या पैन सेंटर जाकर आसानी से सुधार करवा सकते हैं.
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