Women Reservation Bill: प्रस्ताव के अनुसार, सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी. इनमें से 815 सीटें राज्यों को आवंटित की जाएंगी. 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए आरक्षित होंगी.
लोकसभा में स्त्रीओं की बढ़ेगी ताकत
स्त्री आरक्षण अधिनियम में संशोधन के पारित होने से लोकसभा में स्त्रीओं की ताकत बढ़ेगी. 273 सीटें स्त्रीओं के लिए आरक्षित होंगी. मौजूदा कानून के तहत, स्त्रीओं के लिए आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से जुड़ा हुआ था. इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता थी. 2023 में संसद के दोनों सदनों में स्त्री आरक्षण बिल पास किया गया था. इस बिल के अनुसार, स्त्रीओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाएगा.
Government proposes increasing the number of seats in the Lok Sabha. According to the proposal, The total number of seats will be increased to 850. Out of these, 815 seats will be allocated to the states. 35 seats will be reserved for Union Territories (UTs): Sources
— ANI (@ANI) April 14, 2026
लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश करेगी मोदी प्रशासन
संसद की तीन दिवसीय बैठक 16 अप्रैल से शुरू हो रही है. इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश की जाएगी. प्रशासन कानून में संशोधन के लिए बजट सत्र में तीन दिन की बैठक अलग से बुला रही है.
परिसीमन विधेयक 2026
अनुच्छेद 239AA, 330A, 332A और 334A में यह प्रावधान किया गया है कि, जहां तक संभव हो, लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में स्त्रीओं के लिए सीटों का लगभग एक-तिहाई आरक्षण होगा; इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं. ये अनुच्छेद लोक सभा और विधान सभाओं में स्त्रीओं के प्रतिनिधित्व को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए प्रावधान करते हैं, ताकि नीति-निर्माण और शासन-प्रशासन में स्त्रीओं की भागीदारी को और अधिक सुनिश्चित किया जा सके. इस विधेयक का उद्देश्य एक परिसीमन आयोग का गठन करना है, जो परिसीमन की प्रक्रिया को संपन्न करेगा; इस प्रक्रिया के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, लोक सभा और विधान सभाओं में स्त्रीओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करना भी शामिल है.
The Delimitation Bill, 2026 | Articles 239AA, 330A, 332A and 334A provide for, as nearly as may be, one-third reservation of seats for women in the House of the People and the Legislative Assemblies of the States, including within the seats reserved for the Scheduled Castes and…
— ANI (@ANI) April 14, 2026
स्त्री आरक्षण 2029 में लागू हुआ तो हिंदुस्तानीय लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि 2029 में लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव स्त्री आरक्षण के लागू होने के साथ कराए जाते हैं तो हिंदुस्तानीय लोकतंत्र और अधिक मजबूत तथा जीवंत बनेगा. देश की स्त्रीओं को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- जब स्त्रीएं नीति-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करेंगी, तब विकसित हिंदुस्तान की यात्रा और अधिक सशक्त एवं तेज होगी.
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