Telegram : टेलीग्राम ने नीट यूजी एग्जाम से पहले कंपनी को बैन करने के केंद्र प्रशासन के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. यह मामला जस्टिस ताजस करिया की बेंच के सामने पेश किया गया, वे आज 17 जून को इस पर सुनवाई के लिए मान गए हैं. केंद्र प्रशासन ने 16 जून को यह फैसला किया था कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी की परीक्षा के मद्देनजर 22 जून तक टेलीग्राम को बंद करने का फैसला किया है.
21 जून को दोबारा हो रही है परीक्षा
नीट यूजी की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी,लेकिन पेपर लीक की आशंका के बीच 12 मई को परीक्षा स्थगित कर दी गई. परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को स्थगित कर इसे 21 जून जो दोबारा आयोजित किया है. इसी परीक्षा को शांति पूर्ण तरीके से करवाने के लिए एनटीए की सिफारिशों के बाद प्रशासन ने हिंदुस्तान में टेलीग्राम का एक्सेस रोक दिया है. यह प्रतिबंध अस्थायी है और 22 जून को बाद यह प्रतिबंध हटा लिया जाएगा.
Telegram moves Delhi High Court against the Central government decision to ban it before the NEET UG re-test. The matter was mentioned before the bench of justice Tajas Karia who agreed to hear it today.
Recently, the government took a decision to ban telegram temporarily before…
— ANI (@ANI) June 17, 2026
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