Ram Mandir Donations Case: उत्तर प्रदेश प्रशासन के निर्देश पर BNS की धाराओं 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई है. चंदा चोरी मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर हैं. उनके निर्देश पर ही कार्रवाई की गई है. सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है.
कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज
अधिकारियों ने बताया कि यह प्राथमिकी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड़यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में हिंदुस्तानीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई.
Alleged Ayodhya Ram Mandir donations embezzlement case | On the directions of Uttar Pradesh Government, an FIR registered under sections 306, 316(5), 317(4) ,317(5), 61 and 3(5) of BNS. pic.twitter.com/LGPHdqOrno
— ANI (@ANI) June 25, 2026
एसआईटी कर रही है मामले की जांच
उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 13 जून को मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी गठित की गई थी. यह कदम अयोध्या राम मंदिर को मिले चढ़ावे की रकम के दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद उठाया गया था. एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं.
प्राथमिकी दर्ज करने की हो रही थी मांग
राम मंदिर को प्राप्त दान की रकम के कथित गबन को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग तेज हो रही थी. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने भी इस मांग का समर्थन किया. अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेताओं ने बृहस्पतिवार शाम अयोध्या पहुंचकर मामला दर्ज करने की मांग की.
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