दिल्ली की स्त्रीओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना से जुड़ा अहम अपडेट सामने आया है. पात्र स्त्रीओं को 26 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आधिकारिक पेंशन लेटर दिए जाएंगे. वहीं, योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि 1 सितंबर से लाभार्थियों के खाते में पहुंचनी शुरू होगी. इस योजना के तहत स्त्रीओं को हर महीने ₹2,500 की सहायता देने का प्रावधान है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, योजना शुरू होने के महज 18 दिनों में करीब 8 लाख स्त्रीओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और 5 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं. प्रशासन अब आवेदनों की जांच यानी वेरिफिकेशन तेजी से पूरा करने पर जोर दे रही है, ताकि पात्र स्त्रीओं को लाभ मिलने में देरी न हो.
26 अगस्त को क्या होगा?
26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में पात्र स्त्रीओं को योजना का आधिकारिक पेंशन लेटर सौंपा जाएगा. दिल्ली प्रशासन के मुताबिक, इसके बाद 1 सितंबर से पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलनी शुरू होगी. हालांकि, यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. ₹2,500 की पूरी रकम हर महीने सामान्य बैंक बैलेंस के तौर पर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होगी.
योजना के नियमों के अनुसार:
- ₹1,500 की रकम आरडी या एफडी में जमा होगी.
- बाकी ₹1,000 लाभार्थी के बैंक खाते से जुड़े सीबीडीसी वॉलेट में आएंगे.
- आरडी/एफडी वाले हिस्से पर 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन रहेगा.
- लाभार्थी चाहें तो पूरी ₹2,500 राशि आरडी या एफडी में भी डाल सकती हैं.
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आपने आवेदन किया है और जानना चाहती हैं कि आपका फॉर्म कहां तक पहुंचा है, तो यह काम ऑनलाइन किया जा सकता है.
- दिल्ली लक्ष्मी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
- होमपेज पर Track Application पर क्लिक करें.
- मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा दर्ज करें.
- Sign In पर क्लिक करते ही आवेदन का स्टेटस सामने आ जाएगा.
आवेदन पूरे साल पोर्टल पर किए जा सकते हैं. हर महीने की आखिरी तारीख उस महीने के आवेदन की कट-ऑफ मानी जाएगी. इसके बाद मंजूर होने वाले पात्र आवेदनों को अगले महीने से लाभ के लिए माना जाएगा.
कौन स्त्रीएं इस योजना के लिए पात्र हैं?
योजना का लाभ लेने के लिए स्त्री की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और वह परिवार की सबसे बड़ी उम्र वाली स्त्री सदस्य होनी चाहिए. साथ ही परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और स्त्री का दिल्ली की मतदाता सूची में पंजीकरण होना जरूरी है.
स्त्री, उसके पति या माता-पिता में से किसी एक का आवेदन के समय कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना भी जरूरी है. पिछले 12 महीनों में परिवार की बिजली खपत 2,400 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. प्रशासनी पेंशन या नियमित आर्थिक सहायता लेने वाली स्त्रीएं, इनकम टैक्स भरने वाली, जीएसटी फाइल करने वाली और प्रशासनी नौकरी या सार्वजनिक पद पर रहने वाली स्त्रीएं पात्र नहीं हैं. परिवार में चार पहिया वाहन होने, तीन से ज्यादा शिशु होने या आपराधिक रिकॉर्ड जैसी स्थितियों में भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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