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Bengal Re-polling: कोलकाता: जहांगीर खान को दी गई सुरक्षा बरकरार रहेगी. बंगाल प्रशासन ने चुनाव मैदान से उनके बाहर होने की घोषणा के बाद उनकी सुरक्षा हटाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. बंगाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने कहा कि यह सुरक्षा 26 मई तक लागू रहेगी, जिसके बाद अदालत इसकी समीक्षा करेगी. फाल्टा तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान ने सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ कई झूठी एफआईआर दर्ज की गई हैं.
चुनाव मैदान से हो गये बाहर
जहांगीर खान की याचिका के आधार पर, न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि पुलिस 26 मई तक जहांगीर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगी. हालांकि, अदालत ने जांच पर रोक नहीं लगाई. उच्च न्यायालय ने जांच में हर संभव सहयोग का आदेश दिया. पुनर्निर्वाचन गुरुवार (21 मई) को होगा. परिणाम 24 मई को घोषित किए जाएंगे. इससे पहले, जहांगीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कहा- फाल्टा के विकास के लिए, फाल्टा के आम लोगों के हितों के लिए, मैं 21 मई को होने वाले पुन: चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूं.
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26 मई तक बरकरार रहेगी सुरक्षा
जहांगीर खान की घोषणा के बाद, राज्य प्रशासन ने उच्च न्यायालय का रुख किया. राज्य के वकील मयूख मुखर्जी ने जहांगीर की सुरक्षा वापस लेने के लिए याचिका दायर करते हुए तर्क दिया- अदालत ने उन्हें सुरक्षा इसलिए दी थी, क्योंकि वे चुनाव में उम्मीदवार थे. हालांकि, जहांगीर ने मंगलवार को चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया. इसलिए, अदालत को आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए. राज्य की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा-सुरक्षा 26 मई तक बनी रहेगी. अदालत बाद में इसकी समीक्षा करेगी. जहांगीर को फिलहाल उच्च न्यायालय के इस आदेश से राहत मिल गई है, लेकिन, 26 मई के बाद यह राहत जारी रहेगी या नहीं, यह देखना बाकी है.
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