कोलकाता : पश्चिम बंगाल में किसी भी हाल में अवैध निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसीलिए, नई प्रशासन के सत्ता में आते ही, कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर तैनात कर दिये हैं. अब शहर में अवैध निर्माण रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है.
मंजूरी की नयी प्रणाली शुरू
नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा ने निर्देश दिया है कि 31 मार्च, 2026 के बाद बने मकानों के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत की प्रशासन जांच करेगी. तारातला घटना के बाद, भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की जा रही है. भविष्य में, यदि किसी विशेषज्ञ संगठन से मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है, तो बाध्यकारी योजना पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे.
भारी जुर्माना का होगा प्रवाधान
अग्निमित्र ने कहा- अगर 31 मार्च, 2026 को बने मकान के बारे में कोई शिकायत आती है, तो हम भारी जुर्माना लगाएंगे. अगर हम इतना भारी जुर्माना लगाते हैं, तो आपको इसे चुकाने में बहुत मुश्किल होगी. उन्होंने आगे कहा- लेकिन हम यह भारी जुर्माना व्यावसायिक और आवासीय दोनों तरह की इमारतों पर लगाएंगे.
जांच के लिए तीसरे पक्ष की होगी नियुक्त
राज्य मंत्री ने कहा-हम कुछ एजेंसियों या तीसरे पक्ष को नियुक्त करेंगे, ताकि ताराताला जैसी घटनाएं दोबारा न हों. वे हर चीज़ पर नज़र रखेंगे. हम उनकी सहमति के बिना उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे. एक महीने पहले ताराताला स्थित एक कारखाने में लोहे का शेड गिर गया था. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे. इस दुखद दुर्घटना के बाद से, इस गोदाम के निर्माण का ठेका पाने वाले ठेकेदार असगर हुसैन का कोई पता नहीं चला है.
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दोबारा नहीं होगी ताराताला जैसी घटना
दूसरी ओर, शंभूनाथ बेहरा ने गोदाम बनाने के लिए पोर्ट ट्रस्ट से यह ज़मीन पट्टे पर ली थी. दुर्घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शंभूनाथ को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही, इस घटना में शामिल होने के आरोप में चार और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. राज्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं कि ताराताला जैसी घटना दोबारा न हो.
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