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Bihar Bhumi: बिहार सरकार ने जमीन की ई-मापी के लिए जारी की अहम सूचना, नहीं किया ये काम तो रद्द होगा आवेदन

Bihar Bhumi: बिहार में भूमि मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए बिहार प्रशासन के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. विभाग ने कहा है कि ई-मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना अनिवार्य है. इससे आवेदकों को कार्रवाई से संबंधित सभी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी. 60 दिनों में राशि जमा नहीं करने पर रद्द होगा आवेदन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब आवेदक आवेदन करेगा तो उसे उसके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस के…

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Bihar Bhumi: बिहार में भूमि मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए बिहार प्रशासन के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. विभाग ने कहा है कि ई-मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना अनिवार्य है. इससे आवेदकों को कार्रवाई से संबंधित सभी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी.

60 दिनों में राशि जमा नहीं करने पर रद्द होगा आवेदन

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब आवेदक आवेदन करेगा तो उसे उसके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस के जरिए भूमि मापी के लिए जमा की जाने वाली राशि की जानकारी दी जाएगी. यदि 60 दिनों के भीतर मापी के लिए राशि जमा नहीं की जाती है तो आवेदन स्वतः ही रद्द माना जाएगा. यह व्यवस्था एक फरवरी 2025 से लागू होगी.

bihar e mapi
ई-मापी

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

ई-मापी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है. आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय आपको अपनी जमीन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.

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ई-मापी के लिए कैसे करें आवेदन

  • आवेदन के लिए सबसे पहले वेबसाइट https://emapi.bihar.gov.in/ खोलें
  • यदि आप नए यूजर हैं, तो पोर्टल पर रजिस्टर करें, मौजूदा यूजर अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर मापी पर क्लिक करें.
  • मापी के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपनी जमीन की जमाबंदी से संबंधित दस्तावेज की पीडीएफ कॉपी बना लें, साथ ही लॉगिन के अंदर उपलब्ध ‘मापी के लिए शपथ पत्र’ की पीडीएफ तैयार कर लें.
  • अब जिला, अंचल का चयन करें और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें. इसके बाद हल्का, मौजा, चालू खंड संख्या (हिंदी में), पृष्ठ संख्या भरें और ‘रजिस्टर II विवरण प्राप्त करें’ बटन पर क्लिक करें.
  • अब आपको अपनी जमाबंदी का विवरण दिखाई देगा और आपको मापी के लिए खाता, खेसरा और क्षेत्रफल भरने का विकल्प मिलेगा. आप ADD बटन पर क्लिक करके उस जमाबंदी के एक से अधिक प्लॉट जोड़ सकते हैं. खेसरा जोड़ने के बाद Proceed बटन पर क्लिक करें.
  • अब स्क्रीन पर आवेदक का विवरण मांगा जाएगा. आवेदक द्वारा अपना विवरण दर्ज करने के बाद Save & Next बटन पर क्लिक करें.
  • अब आपको मापी के लिए आवेदन किए गए खेसरा के सीमाधारक का विवरण (नाम, पता, मोबाइल, ईमेल) भरने का विकल्प मिलेगा. खेसरा के सभी सीमाधारकों का विवरण भरने के बाद Save & Next बटन पर क्लिक करें.
  • अब यदि आप मापी से संबंधित जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो आपको संबंधित व्यक्ति का विवरण (नाम, पता, मोबाइल, ईमेल) भरने का विकल्प मिलेगा. सभी संबंधित व्यक्तियों का विवरण भरने के बाद Save & Next बटन पर क्लिक करें.
  • अब आपको मापी से संबंधित कुछ घोषणा/प्रश्नावली मिलेगी. उन्हें भरने के बाद Save & Next बटन पर क्लिक करें.
  • अंत में आपको जमाबंदी, रशीद, कोर्ट ऑर्डर एफिडेविट आदि साक्ष्य अपलोड करने होंगे तथा अंतिम घोषणा स्वीकार करने के बाद आपका आवेदन जमा हो जाएगा तथा आपको माप आवेदन संख्या प्राप्त होगी.
  • आवेदन स्थिति मेन्यू के अंतर्गत आपको स्वीकृत आवेदन के लिए माप शुल्क जमा करने तथा मापी के लिए तिथि चुनने का विकल्प दिया गया है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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