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झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा, देवघर एम्स के बर्न वार्ड में इमरजेंसी इलाज शुरू हुआ या नहीं? 7 मई को अगली सुनवाई

Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान देवघर एम्स को बर्न वार्ड में इमरजेंसी इलाज शुरू होने के बारे में वर्तमान स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के पूर्व एम्स के अधिवक्ता को इंस्ट्रक्शन लेकर कोर्ट को अवगत कराने को कहा गया है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने सात मई की तिथि निर्धारित की है.

बर्न वार्ड में बर्न यूनिट का प्रावधान नहीं-अधिवक्ता

झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले देवघर एम्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता शिवानी जालूका ने खंडपीठ के समक्ष पैरवी की. उन्होंने बताया कि बर्न वार्ड में बर्न यूनिट का प्रावधान नहीं है. सीएसआर फंड से एनटीपीसी से फंड मिलना है. इसके बाद बर्न यूनिट पर निर्णय लिया जाना है.

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घर में सो रही छात्रा को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया था

23 अगस्त 2022 को दुमका में घर में सो रही नाबालिग छात्रा को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था. गंभीर रूप से घायल छात्रा को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया था. स्थिति गंभीर होने पर उसे रांची रिम्स रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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