ED Raid : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु की प्रशासनी शराब कंपनी तस्माक (तमिलनाडु राज्य विपणन निगम) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और छापेमारी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और ईडी की कार्रवाई को असंगत और असंवैधानिक पाया, ऐसा इसलिए क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है. मुख्य न्यायाधीश गवई ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी एक राज्य निगम को निशाना बनाकर सभी सीमाओं को पार कर रहा है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है.
The Supreme Court has stayed the ongoing investigation by the Enforcement Directorate (ED) into TASMAC, a state-run corporation responsible for liquor sales in Tamil Nadu. The stay was granted in response to a plea filed by the Tamil Nadu government challenging the ED’s raids on…
— ANI (@ANI) May 22, 2025
शराब की दुकानों के लाइसेंस पर विवाद पर कोर्ट छापेमारी के संबंध में तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी किया है.
द्रमुक नेता की आई प्रतिक्रिया
द्रमुक नेता आरएस हिंदुस्तानी ने चेन्नई में कहा की सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीएएसएमएसी के खिलाफ ईडी की जांच पर रोक लगाना तमिलनाडु प्रशासन को बदनाम करने के बीजेपी प्रयासों को झटका लगा है. द्रमुक ने कोर्ट द्वारा टीएएसएमएसी के खिलाफ एजेंसी की जांच पर रोक लगाए जाने के संबंध में कहा कि ईडी एक ‘‘ब्लैकमेलिंग संगठन’’ है, जिसका इस्तेमाल गैर-बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ किया जा रहा है.
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