बजट 2026: हर साल जब बजट पेश होता है, तो सबसे ज्यादा चर्चा इनकम टैक्स स्लैब को लेकर होती है. आम नौकरीपेशा लोगों से लेकर बिजनेस करने वालों तक सभी को उम्मीद रहती है कि प्रशासन टैक्स की दरों में बदलाव करेगी और राहत देगी. बजट 2026 से भी लोगों की यही उम्मीद थी.
हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2026–27 के लिए न तो पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव किया और न ही नए टैक्स रिजीम में. यानी टैक्स स्लैब, दरें और इनकम लिमिट पहले की तरह ही लागू रहेंगी. इसका मतलब है कि इस साल टैक्सपेयर्स को किसी नई छूट या बड़े बदलाव का फायदा नहीं मिलने वाला है और उन्हें पहले के नियमों के अनुसार ही टैक्स प्लानिंग करनी होगी.
नया टैक्स रिजीम (FY 2026–27) स्लैब और टैक्स दरें
नए टैक्स रिजीम में उम्र के आधार पर कोई अलग स्लैब नहीं है। सभी टैक्सपेयर्स के लिए एक ही स्ट्रक्चर लागू रहेगा.
| टैक्सेबल इनकम | टैक्स रेट |
|---|---|
| ₹4,00,000 तक | 0% |
| ₹4,00,001 – ₹8,00,000 | 5% |
| ₹8,00,001 – ₹12,00,000 | 10% |
| ₹12,00,001 – ₹16,00,000 | 15% |
| ₹16,00,001 – ₹20,00,000 | 20% |
| ₹20,00,001 – ₹24,00,000 | 25% |
| ₹24,00,000 से ऊपर | 30% |
नया रिजीम में बड़ी राहत
- सेक्शन 87A के तहत ₹60,000 तक का टैक्स रिबेट मिलता है.
- इससे ₹12 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री हो सकती है.
- सैलरीड लोगों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है.
- यानी सैलरी ₹12.75 लाख तक टैक्स-फ्री हो सकती है.
पुराना टैक्स रिजीम – उम्र के हिसाब से स्लैब
1) 60 साल से कम उम्र के टैक्सपेयर्स
| टैक्सेबल इनकम | टैक्स रेट |
|---|---|
| ₹2,50,000 तक | 0% |
| ₹2,50,001 – ₹5,00,000 | 5% |
| ₹5,00,001 – ₹10,00,000 | 20% |
| ₹10,00,000 से ऊपर | 30% |
2) सीनियर सिटीजन (60–80 साल)
| टैक्सेबल इनकम | टैक्स रेट |
|---|---|
| ₹3,00,000 तक | 0% |
| ₹3,00,001 – ₹5,00,000 | 5% |
| ₹5,00,001 – ₹10,00,000 | 20% |
| ₹10,00,000 से ऊपर | 30% |
3) सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल से ऊपर)
| टैक्सेबल इनकम | टैक्स रेट |
|---|---|
| ₹5,00,000 तक | 0% |
| ₹5,00,001 – ₹10,00,000 | 20% |
| ₹10,00,000 से ऊपर | 30% |
सरचार्ज (अतिरिक्त टैक्स) – दोनों रिजीम
| कुल इनकम | नया रिजीम | पुराना रिजीम |
|---|---|---|
| ₹50 लाख तक | 0% | 0% |
| ₹50 लाख – ₹1 करोड़ | 10% | 10% |
| ₹1 करोड़ – ₹2 करोड़ | 15% | 15% |
| ₹2 करोड़ – ₹5 करोड़ | 25% | 25% |
| ₹5 करोड़ से ऊपर | 25% | 37% |
आम टैक्सपेयर्स के लिए इसका मतलब
- इस साल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ.
- इसलिए पुराने नियमों के अनुसार ही टैक्स देना होगा.
- हर व्यक्ति को अपनी इनकम, निवेश और छूट (deductions) देखकर तय करना होगा कि
पुराना टैक्स रिजीम सही है या नया.
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