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गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल, लोकसभा में सरकार को नहीं मिला दो तिहाई बहुमत

Parliament Session: स्त्रीओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक संसद से पास नहीं हो सका. 2029 के लोकसभा चुनाव से इसे लागू किया जाना था. संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, 2026 पर मतदान के दौरान इसके पक्ष में 298 वोट पड़े. विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया. संसदीय नियमों के अनुसार, किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है.

प्रशासन ने इस विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि इस विधेयक के पास न होने के कारण इससे जुड़े परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा- हमने संविधान पर हुए इस हमले को विफल कर दिया है. हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह स्त्रीओं के लिए आरक्षण विधेयक नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तान की नेतृत्वक संरचना को बदलने का एक तरीका है.

बोलीं प्रियंका गांधी- यह स्त्रीओं के आरक्षण का मुद्दा नहीं

लोकसभा में संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित न होने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सिर्फ स्त्रीओं के आरक्षण का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा मामला था. उन्होंने कहा कि स्त्रीओं के आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना स्वीकार्य नहीं है. इसलिए इस विधेयक का पारित होना संभव नहीं था. उन्होंने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हाथरस, उन्नाव और मणिपुर जैसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर पाए, वे अब स्त्री अधिकारों की बात कर रहे हैं.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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