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JPSC एग्जाम को लेकर गढ़वा के 20 केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू, 100 मीटर दायरे में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री बैन

गढ़वा से अविनाश की रिपोर्ट 

JPSC Prelims: झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है परीक्षा को निष्पक्ष, कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार ने हिंदुस्तानीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है.

19 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक पाबंदी

यह आदेश रविवार, 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से प्रभावी होगा और शाम 7बजे तक लागू रहेगा. सभी 20 परीक्षा केंद्रों की चहारदीवारी से 100 मीटर की बाहरी परिधि को ‘नो-एंट्री जोन’ में तब्दील कर दिया गया है.

दो पालियों में होगी परीक्षा

गढ़वा के निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक. दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी.

फ्लाइंग स्क्वॉड रखेगा नजर

एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है. इसके साथ ही उड़नदस्ता दल लगातार निगरानी करेंगे. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने, कदाचार करने या नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

परीक्षा की मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. निषेधाज्ञा के दौरान 100 मीटर के दायरे में ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

  • अनाधिकृत प्रवेश: -परीक्षा से संबंधित व्यक्तियों के अलावा बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित.
  • गैजेट्स और हथियार:- मोबाइल, ब्लूटूथ, हथियार या किसी भी प्रकार के विस्फोटक ले जाने पर रोक.
  • ध्वनि प्रदूषण:- लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह बंद रहेगा.
  • भीड़भाड़: -केंद्र के बाहर नारेबाजी, प्रदर्शन या अनावश्यक भीड़ जुटाने पर सख्त कार्रवाई होगी.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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