Bihar Cabinet Decision: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. बैठक में खनन, पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
पांच नदियों में बालू की उपलब्धता का होगा अध्ययन
बिहार प्रशासन ने सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर और चानन नदी में बालू की उपलब्धता का अध्ययन कराने का फैसला किया है. इसके लिए 2.32 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि बारिश के बाद नदियों में कितनी नई बालू जमा हुई है और आगे खनन की अनुमति कैसे दी जाएगी.
बिहार में शुरू होगी हेली-टूरिज्म सेवा
राज्य के पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों की आसान पहुंच के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर और हवाई सेवाओं के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा. प्रशासन का लक्ष्य प्रमुख पर्यटन स्थलों को नई पहचान दिलाना है.
वैशाली के बुद्ध स्मारक को मिलेगा नया स्वरूप
वैशाली में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप के संचालन और प्रबंधन के लिए समिति गठन को मंजूरी दी गई है. इसके लिए सोसायटी का निबंधन भी कराया गया है. इससे इस परिसर को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाया जा सकेगा.
स्टेनोग्राफर भर्ती में युवाओं को राहत
कैबिनेट ने नागरिक सुरक्षा विभाग में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) पद की भर्ती नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी है. अब इस पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी जाएगी. वहीं प्रोबेशन अवधि भी 2 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है. इस फैसले से इंटर पास युवा कम उम्र में ही प्रशासनी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे.
खिलाड़ियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े फैसले
उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए नई नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई. इससे स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और नियमन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
खनन और शहरी विकास को मिलेगी गति
राज्य के चिन्हित पत्थर खनन क्षेत्रों की ई-नीलामी से पहले खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए बिहार राज्य खनन निगम को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. वहीं ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों में बिहार राज्य आवास बोर्ड को जमीन खरीदने और निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है.
कई प्रशासनिक फैसलों पर भी मुहर
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को NSKFDC के टर्म लोन की बकाया राशि चुकाने के लिए 21.95 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. गया जिले में CISF की आरक्षित वाहिनी की स्थापना के लिए 50 एकड़ प्रशासनी जमीन केंद्र प्रशासन को मुफ्त हस्तांतरित करने का फैसला भी लिया गया.
इसके अलावा बिहार विधानसभा सचिवालय के निदेशक राजीव कुमार के संविदा कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई.
न्याय और प्रशासन से जुड़े फैसले
मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत स्थापित करने के लिए नए पद के सृजन को मंजूरी मिली. वहीं राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉ. तबरेज अख्तर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ दायर पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया गया.
कैबिनेट के इन फैसलों से प्रशासन ने विकास, रोजगार और पर्यटन को लेकर अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं.
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