Samay Raina : सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा है कि उन्होंने कोर्ट को बेवकूफ बनाया है और खुलेआम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देश का पालन न करने के लिए 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.
खुद को युवाओं का आदर्श समझते हैं, फिर भी ऐसा आचरण
कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा, वे खुद को युवाओं का आदर्श समझते हैं. उसके बावजूद उनका आचरण इस तरह का है. कोर्ट ने समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें दो हफ्ते में यह रकम जमा करने का आदेश दिया है.
कोर्ट में अबतक क्या-क्या हुआ
| तारीख | सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई |
| 18 फरवरी 2025 | रणवीर को अंतरिम राहत, नई एफआईआर पर रोक |
| 3 मार्च 2025 | पॉडकास्ट दोबारा शुरू करने की अनुमति, शालीन कंटेंट की शर्त |
| अप्रैल 2025 | समय रैना को भी मामले में पक्षकार बनाया गया |
| अगस्त 2025 | सार्वजनिक बिना शर्त माफी का आदेश |
| नवंबर 2025 | दिव्यांगों के लिए फंड रेजर आयोजित करने का निर्देश |
| 14 जुलाई 2026 | कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल न करने और आदेशों के पालन में कमी पर कड़ी फटकार |
इंडियाज गॉट लेटेंट शो से शुरू हुआ था विवाद
इंडियाज गॉट लेटेंट शो के फरवरी 2025 के एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी के बाद देशभर में विवाद खड़ा हो गया. महाराष्ट्र और असम समेत कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुईं. समय रैना ने शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए, जबकि रणवीर ने सार्वजनिक माफी मांगी. सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को अंतरिम राहत देते हुए पॉडकास्ट दोबारा शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन शालीन कंटेंट की शर्त लगाई थी, लेकिन कोर्ट का आदेश ना मानने पर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई है.
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ने कोर्ट को धोखा दिया, आदेशों का उल्लंघन किया appeared first on Naya Vichar.
