Hot News

अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक, जानें अदालत ने क्या कहा

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय को तोड़े जाने पर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने रोक लगा दी है. रविवार (19 जुलाई) को इस मामले में एक विशेष सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर जुलाई के अंत तक यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखने का कोर्ट ने आदेश दिया है. जस्टिस राजा बसु चौधरी की एकल पीठ ने रविवार की छुट्टी के दिन विशेष अदालत लगाकर इस मामले को सुना और राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि वह आमतला स्थित इस विवादित इमारत से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करे.

‘लीप्स एंड बाउंड्स’ कंपनी ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

कोर्ट की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आयी कि जिस इमारत पर बुलडोजर चलाया गया, उसका मालिकाना हक ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ (Leaps and Bounds) कंपनी के पास है. इसी कंपनी की ओर से जिला प्रशासन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आधिकारिक दावों के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेता अभिषेक बनर्जी इसी ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं.

विस्तृत सुनवाई नियमित पीठ में होगी : हाईकोर्ट

विशेष सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि जुलाई के अंत तक इस परिसर में कोई भी तोड़फोड़ या बदलाव नहीं किया जायेगा और अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई नियमित पीठ (Regular Bench) के समक्ष दोबारा की जायेगी.

ये भी पढ़ें: बुलडोजर एक्शन से भड़के अभिषेक बनर्जी, कहा- 2031 में हमारी प्रशासन बनी तो बीजेपी के दफ्तर ऐसे ही तोड़ेंगे

प्रशासन और अभिषेक बनर्जी के दावों में विरोधाभास

दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने शनिवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभिषेक बनर्जी के आमतला स्थित कार्यालय को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी. जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह इमारत कथित तौर पर बिना किसी स्वीकृत भवन योजना (Approved Building Plan) के और नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करके बनायी गयी थी. इसलिए यह एक्शन लिया गया.

ये भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी के आमतला कार्यालय पर चला प्रशासन का बुलडोजर, BJP कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

अभिषेक बनर्जी ने प्रशासन के दावों पर किया पलटवार

डायमंड हार्बर के सांसद और अभिषेक बनर्जी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया था कि यह उनका आधिकारिक निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय है. उन्होंने कहा कि इस दफ्तर का निर्माण पूरी तरह से खरीदी गयी वैध जमीन पर कानून के दायरे में रहकर किया गया था और इसके लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक अनुमतियां ली गयीं थीं. हाईकोर्ट के इस स्थगन आदेश के बाद अब इस पूरे नेतृत्वक व कानूनी विवाद पर जुलाई के अंत में होने वाली अगली सुनवाई के दौरान ही स्थिति और स्पष्ट होगी.

The post अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक, जानें अदालत ने क्या कहा appeared first on Naya Vichar.

Spread the love

विनोद झा
संपादक नया विचार

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

About Us

नयाविचार एक आधुनिक न्यूज़ पोर्टल है, जो निष्पक्ष, सटीक और प्रासंगिक समाचारों को प्रस्तुत करने के लिए समर्पित है। यहां राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, तकनीक, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नयाविचार का उद्देश्य पाठकों को विश्वसनीय और गहन जानकारी प्रदान करना है, जिससे वे सही निर्णय ले सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।

Quick Links

Who Are We

Our Mission

Awards

Experience

Success Story

© 2025 Developed By Socify

Scroll to Top