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अभिषेक के बाद महुआ मोईत्रा को भी हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, 5 अक्टूबर तक पुलिस नहीं करेगी कार्रवाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के बाद मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोईत्रा को भी अंतरिम राहत दी है. कथित नफरती भाषण मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर 5 अक्टूबर तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ का दावा है कि यह मामला मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है.

महुआ ने कोर्ट से की थी ये मांग

महुआ ने अदालत से इस मामले में पुलिस की ओर से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया था. उन्होंने नदिया जिले के होगलबरिया थाने में दर्ज मामले से जुड़ी कार्यवाही रद्द करने का भी आग्रह किया था.

14 अगस्त को पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने महुआ मोईत्रा को निर्देश दिया कि वह मामले में पूछताछ के लिए 14 अगस्त को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों. कोर्ट ने कहा कि 5 अक्टूबर तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निर्धारित शर्तों का पालन करने की शर्त पर महुआ के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी.

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कोर्ट ने कहा- वह दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा पाने की हकदार

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि मामले में महुआ पर लगायी गयी हिंदुस्तानीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत अधिकतम सजा 7 साल से कम है. कोर्ट ने कहा कि अगर महुआ जांच में सहयोग करती हैं, तो वह दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा पाने की हकदार हैं.

जज ने महुआ को दिया जांच में सहयोग करने का निर्देश

जस्टिस भट्टाचार्य ने महुआ को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर पुलिस के नोटिस का पालन करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी.

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हाईकोर्ट ने कहा- पेशी के समय महुआ पर अंडे न फेंके जायें

टीएमसी सांसद के वकील के आग्रह पर जस्टिस भट्टाचार्य ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब तृणमूल सांसद जांच एजेंसी के सामने पेश हों, तो उन पर अंडे न फेंके जायें. महुआ के वकील ने अदालत से कहा कि तृणमूल सांसद अभी दिल्ली में हैं और वह संसद के मानसून सत्र में व्यस्त रहेंगी, जो 13 अगस्त तक चलेगा.

13 अगस्त तक संसद सत्र में व्यस्त रहेंगी टीएमसी सांसद

ममता बनर्जी की फायरब्रांड सांसद के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जरूरत पड़ने पर वह (महुआ) 13 अगस्त तक जांच अधिकारी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हो सकती हैं. 14 अगस्त को या उसके बाद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगी.

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महाधिवक्ता ने महुआ की याचिका का किया विरोध

राज्य प्रशासन की ओर से पेश महाधिवक्ता सुरजीत नाथ मित्रा ने महुआ की याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि तृणमूल सांसद ने जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए पहले जारी किये गये 4 नोटिस पर अमल नहीं किया.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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