अगर आपने अभी तक अपना इंकम टैक्स जमा नहीं किया है, तो क्रेडिट कार्ड भी एक ऑप्शन हो सकता है. इंकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आधिकारिक e-Filing पोर्टल पर e-Pay टैक्स सुविधा के जरिए क्रेडिट कार्ड से टैक्स जमा करने की अनुमति देता है. इससे टैक्स का भुगतान आसानी से किया जा सकता है, लेकिन पेमेंट से पहले एक बात जानना जरूरी है. क्रेडिट कार्ड से टैक्स भरने पर पेमेंट गेटवे सुविधा शुल्क (Convenience Fee) लेता है, जिस पर 18% GST भी अलग से देना पड़ता है.
क्रेडिट कार्ड से इंकम टैक्स कैसे भरें?
अगर आप क्रेडिट कार्ड से टैक्स जमा करना चाहते हैं, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें.
- इन्कम टैक्स e-Filing Portal पर जाएं.
- PAN, Password और OTP की मदद से लॉग इन करें.
- e-File सेक्शन में जाकर e-Pay Tax चुनें.
- New Payment पर क्लिक करें.
- जिस तरह का टैक्स जमा करना है, उसे चुनें. जैसे एडवांस टैक्स, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स, TDS या अन्य टैक्स.
- जरूरी जानकारी भरें.
- Payment Mode में Credit Card चुनें.
- अपने कार्ड की डिटेल दर्ज करें और अधिकृत Payment Gateway के जरिए पेमेंट पूरा करें.
- पेमेंट सफल होने के बाद आपको Challan Identification Number (CIN) मिलेगा.
- भविष्य के रिकॉर्ड के लिए Payment Receipt डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.
किस बैंक पर कितना चार्ज लगेगा?
क्रेडिट कार्ड से इंकम टैक्स भरने पर अलग-अलग पेमेंट गेटवे अलग सुविधा शुल्क लेते हैं.
| Payment Gateway | सुविधा शुल्क* |
| HDFC Bank | HDFC क्रेडिट कार्ड पर करीब 0.72%, अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड पर करीब 0.80% |
| Federal Bank | करीब 0.85% |
| ICICI Bank | Retail क्रेडिट कार्ड पर करीब 0.85% |
| Canara Bank | करीब 0.90% |
| Bank of Maharashtra | करीब 1% |
| Bandhan Bank | करीब 1% |
*इन शुल्कों पर 18% GST अलग से लागू होगा.
क्या क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं?
कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां प्रशासनी भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक या दूसरे बेनिफिट्स देती हैं. कार्ड और उसकी शर्तों के आधार पर कुछ मामलों में 2% से 3% तक के बराबर रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं. हालांकि, हर क्रेडिट कार्ड प्रशासनी ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड नहीं देता. इसलिए टैक्स भुगतान करने से पहले अपने कार्ड की टर्न्स एंड कंडीशंस जरूर देख लें.
क्या क्रेडिट कार्ड से इंकम टैक्स भरना सुरक्षित है?
हां. अगर आप इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक e-Filing Portal के जरिए टैक्स जमा करते हैं, तो यह सुरक्षित माना जाता है क्योंकि पेमेंट अधिकृत पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्रोसेस होती है.
ध्यान रखें कि टैक्स का भुगतान केवल आधिकारिक पोर्टल से ही करें. किसी अनजान लिंक या थर्ड-पार्टी वेबसाइट के जरिए पेमेंट करने से बचें. पेमेंट पूरा होने के बाद चालान और पेमेंट रिसीप्ट जरूर डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें. जरूरत पड़ने पर यही रिकॉर्ड आपके काम आएगा.
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