Delhi Protest: पीटीआई के अनुसार, दर्ज मामलों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक जवान पर कथित तौर पर धारदार वस्तु से हमला करने, दंगा करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लोक सेवकों को उनके काम में बाधा डालने से संबंधित आरोप शामिल हैं.
CISF जवान पर धारदार वस्तु से हमला
पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान CISF कांस्टेबल बिक्रम कुमार एक प्रदर्शनकारी को बैरिकेड के पास से ले जा रहे थे. इसी दौरान उन पर कथित तौर पर धारदार वस्तु से हमला किया गया. हमले में उनकी दाहिनी कोहनी में मामूली चोट आई. उन्हें जांच और इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल ले जाया गया.
अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आरोपी प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
जंतर-मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश
NSUI कार्यकर्ताओं ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की थी. संगठन ने रायसीना रोड स्थित अपने मुख्यालय में सोमवार को सांकेतिक प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता सफेद चादर ओढ़कर जमीन पर लेट गए और खुद को ‘‘शव’’ के रूप में प्रदर्शित किया. कार्यकर्ताओं ने ‘‘वोट चोरी’’ के आरोप लगाते हुए CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की तथा जंतर-मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश की.
प्रदर्शनकारियों के हाथों में ‘‘वोट की चोरी नहीं चलेगी, जनता की आवाज नहीं दबेगी’’ जैसे नारे लिखी तख्तियां भी थीं. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया.
CCTV फुटेज की जांच कर रही पुलिस
पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा को लेकर अन्य तीन प्राथमिकी दंगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने से संबंधित हैं.
अधिकारी अब पूरे घटनाक्रम की परिस्थितियों और इसमें शामिल अलग-अलग प्रदर्शनकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रहे हैं.
राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
इससे पहले पुलिस ने 2 अक्टूबर को हुए प्रदर्शनों के संबंध में हिंदुस्तानीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. इनमें कानून के वैध आदेशों की अवज्ञा, लोक सेवकों के काम में बाधा डालने और उनसे मारपीट करने से संबंधित धाराएं शामिल थीं.
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