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Delhi Protests: दिल्ली में प्रदर्शन के दिन मेट्रो सेवाएं नहीं हुईं बंद, DMRC ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

Delhi Protests: DMRC के मुताबिक, प्रदर्शन के दिन मेट्रो नेटवर्क के 303 स्टेशनों में से 45 पर प्रवेश और निकास प्रतिबंधित किया गया था, जबकि बाकी 258 स्टेशन यात्रियों के लिए चालू थे.

85 प्रतिशत से अधिक मेट्रो नेटवर्क रहा चालू

DMRC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 10 अक्टूबर को मेट्रो नेटवर्क का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा यात्रियों के लिए पूरी तरह चालू और उपलब्ध था. कुल 303 स्टेशनों में से केवल 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास पर रोक लगाई गई थी. यह पूरे नेटवर्क का करीब 15 प्रतिशत हिस्सा है.

हलफनामे में कहा गया है कि स्टेशनों पर प्रवेश और निकास को लेकर प्रतिबंध कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आकलन और उनके निर्देशों के आधार पर लागू किए गए थे.

प्रदर्शन के दिन 32 लाख यात्रियों ने किया सफर

DMRC ने बताया कि 10 अक्टूबर 2026 को मेट्रो से लगभग 32 लाख यात्रियों ने सफर किया. इसके मुकाबले महीने के दूसरे शनिवार को आमतौर पर यात्रियों की संख्या करीब 58 लाख रहती है.

DMRC ने सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल किया है. अदालत ने मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने और दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था.

सुप्रीम कोर्ट ने परिचालन पर पूर्ण रोक नहीं लगाने का दिया था निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मेट्रो परिचालन और राष्ट्रीय राजधानी आने वाली ट्रेनों की आवाजाही पर पूर्ण रोक न लगे. पीठ ने DMRC और अन्य संबंधित पक्षों को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को भी कहा था.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मद्देनजर किए गए थे प्रतिबंध

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ निर्वाचन आयोग की कार्यशैली में कथित अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) और कुछ छात्र संगठनों ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी.

इसी दौरान मेट्रो स्टेशनों पर लगाए गए प्रतिबंधों और दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द किए जाने के आरोपों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. अब DMRC ने अदालत में स्पष्ट किया है कि मेट्रो ट्रेन सेवाएं न तो कम की गई थीं और न ही रद्द की गई थीं. उसके अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर कुछ स्टेशनों पर प्रवेश और निकास सीमित किया गया था.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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