India’s Got Latent Row: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को ‘द रणवीर शो’ फिर से शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. कोर्ट ने कहा- वह यह वचन दें कि उनके पॉडकास्ट नैतिकता और शालीनता के मानकों को बनाए रखेंगे ताकि किसी भी आयु वर्ग के दर्शक देख सकें. कोर्ट ने कहा- इलाहाबादिया को अपना शो फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि 280 कर्मचारियों की आजीविका उसके प्रसारण पर निर्भर करती है. इलाहाबादिया ने शो प्रसारित करने से प्रतिबंधित किए जाने के फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
India’s Got Latent case: YouTuber and Podcaster Ranveer Allahabadia files an application in the Supreme Court seeking lifting of one part of the order which refrained him from airing his shows and says he has 280 employees and it is his livelihood.
— ANI (@ANI) March 3, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया के सामने क्या रखी शर्त?
- सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अपने कार्यक्रम में शालीनता बनाए रखने का निर्देश दिया.
- सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को ‘द रणवीर शो’ में विवाद वाले मामले के बारे में बात करने से बैन कर दिया है.
- कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया से ‘द रणवीर शो’ के सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होने का वचन देने को कहा.
- कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. उन्हें जांच में शामिल होने के बाद ही विदेश जाने की अनुमति दी जा जाएगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी दिया निर्देश
रणवीर इलाहाबादिया मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र प्रशासन को भी निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्र से कहा- सोशल मीडिया सामग्री को रिगुलेट करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करें. साथ ही सभी स्टॉक होल्डर से सुझाव लेने के लिए कहा है.
मौलिक अधिकार थाली में नहीं परोसे गए: कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील को फटकार भी लगाई. कोर्ट ने कहा- मौलिक अधिकार थाली में नहीं परोसे गए हैं, कुछ प्रतिबंध हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रणवीर इलाहाबादिया को प्रदान की गई गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि बढ़ाई, उसे गुवाहाटी में जांच में शामिल होने के लिए कहा.
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