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Advance Tax कैसे जमा करें? UPI और Net Banking से घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन पेमेंट

Advance Tax Deadline: अगर आपकी एडवांस टैक्स की देनदारी बनती है तो आज यानी 15 सितंबर की तारीख आपके लिए जरूरी है. एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख आज (15 सितंबर) है. नया Income-tax Act, 2025 एक अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है और Tax Year 2026-27 के एडवांस टैक्स भुगतान पर यही कानून लागू है.

आज कितना एडवांस टैक्स जमा करना है?

Income-tax Act, 2025 की धारा 408 के अनुसार एडवांस टैक्स देने वाले सामान्य taxpayers को चार किस्तों में भुगतान करना होता है.

  • 15 जून तक कुल एडवांस टैक्स का कम से कम 15 प्रतिशत
  • 15 सितंबर तक कुल एडवांस टैक्स की देनदारी का कम से कम 45 प्रतिशत, जिसमें पहले जमा की गई किस्त भी शामिल है.
  • 15 दिसंबर तक 75 प्रतिशत
  • 15 मार्च तक पूरा एडवांस टैक्स जमा करना होता है.

किसे देना पड़ता है एडवांस टैक्स?

साल में कटने वाले TDS और TCS को ध्यान में रखने के बाद साल के लिए आपका अनुमानित एडवांस टैक्स 10,000 रुपये या इससे ज्यादा बनता है, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है. यह नियम सिर्फ कारोबार करने वालों के लिए नहीं है. नौकरीपेशा लोगों पर भी यह लागू हो सकता है. आम तौर पर कर्मचारियों की सैलरी से कंपनी TDS काट लेती है, इसलिए अलग से एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर सैलरी के अलावा आपकी दूसरी कमाई भी है तो स्थिति बदल सकती है.

बैंक FD या दूसरे ब्याज से कमाई, मकान के किराये से आय, शेयर या दूसरी संपत्ति बेचने से कैपिटल गेन (Capital Gains) जैसी आमदनी होने पर अतिरिक्त टैक्स बन सकता है. अगर इस आय पर पर्याप्त TDS नहीं कटा और एडवांस टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये या उससे ज्यादा बनती है, तो एडवांस टैक्स जमा करना पड़ सकता है.

एडवांस टैक्स ऑनलाइन कैसे जमा करें?

  • सबसे पहले Income Tax Department का e-Filing Portal खोलें और e-Pay Tax विकल्प पर जाएं.
  • इसके बाद नया भुगतान शुरू करें और एडवांस टैक्स का विकल्प चुनें.
  • e-Pay Tax का इस्तेमाल लॉगिन करके या बिना लॉगिन के भी किया जा सकता है. बिना लॉगिन भुगतान के लिए PAN/TAN और मोबाइल OTP की जरूरत पड़ती है.
  • Tax Year 2026-27 के लिए भुगतान करते समय Income Tax Act, 2025 वाला विकल्प चुनें.
  • अब जितना एडवांस टैक्स बनता है, उतनी रकम भरें और भुगतान का तरीका चुनें.
  • टैक्स का भुगतान Net Banking, चुनिंदा Debit Card, RTGS/NEFT या अधिकृत बैंक काउंटर के जरिए किया जा सकता है.
  • Payment Gateway के जरिए UPI, Credit Card, Debit Card और Net Banking से भी भुगतान किया जा सकता है.
  • भुगतान पूरा होने के बाद मिलने वाली चालान रसीद को सेव कर लें.

आज भुगतान नहीं किया तो क्या होगा?

अगर तय तारीख तक जरूरी एडवांस टैक्स जमा नहीं होता या किस्त में कमी रहती है, तो Income-tax Act के नियमों के मुताबिक ब्याज लग सकता है. ब्याज वास्तविक shortfall और लागू प्रावधानों के आधार पर तय होगा. हालांकि हर taxpayer के लिए ब्याज की रकम एक जैसी नहीं होती, इसलिए अपनी वास्तविक टैक्स की देनदारी की सही गणना करना जरूरी है.

क्या वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है छूट?

हिंदुस्तान में रहने वाले 60 साल या उससे अधिक उम्र के ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी बिजनेस या पेशे से कोई कर देने लायक आय नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स नहीं देना होता है. वहीं कुछ अनुमानित कराधान योजना वाले करदाताओं के लिए सामान्य चार किस्तों वाला नियम लागू नहीं होता. उन्हें अपने नियमों के मुताबिक 15 मार्च तक पूरा एडवांस टैक्स जमा करना होता है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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