मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मामलों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
याचिका में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि एसआईआर से जुड़े फैसलों में वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन किया गया. वकील चांद कुरैशी के माध्यम से वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने यह याचिका दाखिल की है.
याचिका में क्या किया गया दावा, सभी फैसलों को रद्द करने की मांग
याचिका में दावा किया गया है कि दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कुछ फैसले लिए गए. इसके अलावा दिशा-निर्देश जारी करने और सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के आरोप भी लगाए गए हैं. याचिका में इन फैसलों और बदलावों को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने की मांग की गई है. साथ ही एसआईआर से जुड़े सभी फैसलों को रद्द करने और मूल ‘फॉर्म-6’ को बहाल करने का अनुरोध किया गया है.
करीब 13 करोड़ नाम हटाने की जांच की मांग
याचिका में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से कथित तौर पर करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने की जांच की मांग भी की गई है. इसके लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का अनुरोध किया गया है.
याचिकाकर्ता ने CEC ज्ञानेश कुमार के अलावा उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और निर्वाचन आयोग की आईटी प्रमुख सीमा खन्ना के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की मांग की है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन अधिकारियों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपने वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन किया.
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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का भी हवाला
याचिका में ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी.
याचिका के अनुसार, रिपोर्ट से तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग में एसआईआर से जुड़े फैसलों को लेकर मतभेद सामने आने का दावा होता है.
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