Savarkar Defamation Case : सुप्रीम कोर्ट ने वीडी सावरकर पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए राहुल गांधी से कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक नहीं उड़ाएं. कोर्ट ने सावरकर के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को जारी समन रद्द करने से इनकार करने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. कोर्ट ने वीडी सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी को ‘‘गैरजिम्मेदार’’ बताया है. शीर्ष कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से संवाद में ‘आपका वफादार सेवक’ शब्द का इस्तेमाल किया था.
The Supreme Court also warns Congress MP Rahul Gandhi not to make such statements in future, else he will face consequences. https://t.co/oMdmojhgsk
— ANI (@ANI) April 25, 2025
सावरकर पर टिप्पणी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भविष्य में ऐसे बयान नहीं देने के लिए आगाह करते हुए कहा वह इस पर स्वतः संज्ञान ले सकता है. कोर्ट ने कहा, ‘उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं.’ आपराधिक मामले में समन रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश प्रशासन को नोटिस जारी किया.
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