कोलकाता से अमर शक्ति प्रसाद की रिपोर्ट
Abhishek Banerjee foreign trip: अखिल हिंदुस्तानीय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाइकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. हाइकोर्ट ने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग दूसरी बार भी खारिज कर दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई तय कॉज लिस्ट के अनुसार ही होगी.
सुनवाई के बाद याचिका खारिज
सोमवार को अभिषेक के वकील ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष पुनः याचिका दायर की. हालांकि, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने याचिका को फिर से खारिज कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि मामले की सुनवाई निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही होगी. हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जुलाई में ही होगी.
पहले भी याचिका हो चुकी है खारिज
इससे पहले 24 जून को भी न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि त्वरित सुनवाई देने का कोई कारण नहीं है और यह भी कहा कि मामले की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत होगी. लेकिन उनके अधिवक्ता ने सोमवार को एक बार फिर तत्काल सुनवाई की मांग की, जो खारिज हो गयी.
आंखों के इलाज के लिए जाना चाहते हैं विदेश
गौरतलब है कि 23 जून को अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच में आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली एक याचिका दायर की थी. सात दिनों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका के साथ-साथ तत्काल सुनवाई की भी मांग की गयी थी.
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10 वर्ष पहले हादसे में लगी थी चोट
अक्तूबर 2016 में मुर्शिदाबाद जिले में एक पार्टी कार्यक्रम से कोलकाता लौटते समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभिषेक बनर्जी एक दुर्घटना का शिकार हो गये. इस दुर्घटना में उनकी आंख में गंभीर चोटें आईं. उन्होंने पहले देश के कई अस्पतालों में इलाज कराया और बाद में विदेश में इलाज करवाया. उनकी आंख का कई बार ऑपरेशन भी हुआ है और इसकी नियमित जांच के लिए वह विदेश यात्रा पर जाते हैं.
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