मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय प्रणाली का सुचारू संचालन और न्यायपालिका की दक्षता सर्वोपरि है, ऐसे में वित्तीय तंगी की दलील देकर न्यायिक अधिकारियों के सेवा विस्तार या सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासनों को दो सप्ताह के भीतर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्य प्रशासनों को निर्देश दिया है कि वे न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के विषय पर दो सप्ताह (14 दिन) के भीतर पुनर्विचार करें और इस पर अपना अंतिम फैसला लें.
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