Germany Transit Visa: जर्मनी के दूतावास ने मंगलवार को बताया कि अब हिंदुस्तानीय नागरिकों को जर्मनी के किसी हवाई अड्डे पर ठहराव के साथ किसी अन्य देश की यात्रा करने के लिए ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी.
ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता 3 जून से समाप्त
दूतावास के अनुसार, यह निर्णय तीन जून से प्रभावी होगा. हर साल छात्र, नौकरीपेशा लोग और पर्यटक समेत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानीय अन्य गंतव्यों तक पहुंचने के लिए जर्मनी के हवाई अड्डों से होकर यात्रा करते हैं.
हिंदुस्तानीय नागरिकों के लिए हवाई अड्डा ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता समाप्त
दूतावास ने एक बयान में कहा, जर्मनी के हवाई अड्डे पर ठहराव के साथ किसी अन्य देश की यात्रा करने वाले हिंदुस्तानीय नागरिकों को अब ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी. हिंदुस्तानीय नागरिकों के लिए हवाई अड्डा ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता समाप्त करने संबंधी अधिसूचना दो जून 2026 को संघीय कानून गजट में घोषित की गई.
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की हिंदुस्तान यात्रा के बाद उठाया गया कदम
दूतावास ने कहा, यह निर्णय जर्मन संघीय प्रशासन की हिंदुस्तान-जर्मनी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने, लोगों की आवाजाही को सुगम करने तथा आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. दूतावास ने बताया कि यह कदम जनवरी में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की हिंदुस्तान यात्रा के बाद उठाया गया है.
फ्रांस से भी हिंदुस्तानीयों को मिली राहत
अप्रैल में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि फ्रांस प्रशासन ने यूरोपीय क्षेत्र फ्रांस से होकर गुजरने वाले हिंदुस्तानीय नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त पारगमन व्यवस्था लागू कर दी है.
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