कोलकाता : राज्य प्रशासन के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी घोषणा. प्रशासनी आदेशों के अनुसार, महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 1 अक्टूबर, 2026 से वृद्धि की जा रही है. इस संबंध में दिशानिर्देश मंगलवार को नवन्ना से जारी किए गए.
171 प्रतिशत से बढ़ाकर डीए अब 223 प्रतिशत हुआ
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पूर्व-संशोधित वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत कर दिया जाएगा. इसी प्रकार, आरओपीए 2009 के तहत पूर्व-संशोधित पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को 1 अक्टूबर, 2026 से 223 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी.
पेंशन के 38 प्रतिशत की दर से डीए
इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य प्रशासन के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के मामले में संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत प्रदान की जाएगी.
दिहाड़ी मजदूरों की दैनिक मजदूरी बढ़ी
इतना ही नहीं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे किसी भी कानूनी प्रावधान के अंतर्गत न आने वाले दिहाड़ी मजदूरों की दैनिक मजदूरी में तदर्थ रूप से 110 रुपये की और वृद्धि की गई है. यह वृद्धि भी 1 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगी.
शुभेंदु अधिकारी ने किया था वादा
यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले, शुभेंदु अधिकारी भवानी भवन में आयोजित राज्य पुलिस के एक कार्यक्रम में गए थे. वहां से उन्होंने घोषणा की कि अक्टूबर माह के लिए 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और अग्रिम वेतन देने का निर्णय लिया गया है.
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बढ़ा हुआ वेतन पूजा से पहले
पश्चिम बंगाल ने पहले ही सूचित कर दिया था कि 20 प्रतिशत की बढ़ी हुई महंगाई भत्ता राशि अक्टूबर से प्रभावी होगी. इसके परिणामस्वरूप, प्रशासनी कर्मचारियों के वेतन में पूजा माह में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.
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