Bihar Coaching Institutes New Rules: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया है. इसमें उन्होंने बताया कि प्रशासन का मकसद राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और पढ़ाई की क्वालिटी को बेहतर बनाना है.
कोचिंग संस्थानों को देना होगा छात्रों का पूरा ब्योरा
सम्राट चौधरी ने X पर लिखा कि अब बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए यह पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने यहां पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं की पूरी जानकारी संबंधित जिला प्रशासन को सौंपे. कोई भी कोचिंग संस्थान अब बच्चों का ब्योरा छिपा नहीं सकेगा. इससे व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी.
राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं।
• सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
• स्कूलों एवं…
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 9, 2026
स्कूल और कॉलेज के समय कोचिंग चलाने पर रोक
छात्रों के स्कूल और कॉलेज न छूटें, इसके लिए प्रशासन ने समय को लेकर सख्त रुख अपनाया है. निर्देश में साफ कहा गया है कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई के लिए जो समय तय है, उस दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान अपनी क्लास नहीं चला सकेगा. यह नियम उन छात्रों पर लागू नहीं होगा जो अपनी स्कूली या कॉलेज की रेगुलर पढ़ाई पूरी कर चुके हैं.
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शिक्षा विभाग बनाएगा नियमावली
इस पूरी व्यवस्था को जमीन पर सही तरीके से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को एक नई और मजबूत नियमावली तैयार करने का आदेश दिया है. प्रशासन का कहना है कि वे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कड़ा अनुशासन और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.
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