Bihar Government: बिहार प्रशासन ने मंत्रियों, हाईकोर्ट के जजों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशासनी वाहन खरीदने की अधिकतम कीमत बढ़ा दी है. अब ये अधिकारी पहले की तुलना में ज्यादा महंगी और आधुनिक सुविधाओं वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगे. वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
क्यों लिया गया यह फैसला?
प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है. साथ ही इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना भी प्रशासन की प्राथमिकता है. इसी वजह से प्रशासनी वाहनों की खरीद के लिए तय की गई पुरानी सीमा को संशोधित किया गया है.
नई सीमा में वाहन की ऑन-रोड कीमत के साथ-साथ उसकी जरूरी साज-सज्जा पर होने वाला खर्च भी शामिल रहेगा.
किस अधिकारी के लिए कितनी बढ़ी सीमा?
सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मंत्रियों और हाईकोर्ट के जजों के लिए की गई है. पहले इनके लिए 30 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने की अनुमति थी. अब यह सीमा बढ़ाकर 37 लाख रुपये कर दी गई है.
अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी अब 30 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीद सकेंगे. पहले यह सीमा 25 लाख रुपये थी.
जिला पदाधिकारी (DM) और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए वाहन खरीद की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख रुपये कर दी गई है.
पुलिस अधीक्षक (SP) अब 18 लाख रुपये तक की प्रशासनी गाड़ी का उपयोग कर सकेंगे. पहले यह सीमा 16 लाख रुपये थी.
इसके अलावा अन्य पात्र अधिकारियों के लिए भी सीमा 14 लाख रुपये से बढ़ाकर 16 लाख रुपये कर दी गई है.
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आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल वाहनों पर रहेगा जोर
प्रशासन का मानना है कि नई कीमत सीमा से अधिकारी जरूरत के अनुसार बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से लैस वाहन खरीद सकेंगे. इससे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा.
बदलते बाजार और बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रशासन का यह फैसला प्रशासनी वाहन खरीद व्यवस्था को मौजूदा समय के अनुरूप बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
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