Ram Mandir Donation Theft : अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में अब जांच एजेंसी के सामने चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा पूरी होने वाली है. मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस की जांच को 22 सितंबर को 90 दिन पूरे हो जाएंगे. ऐसे में अगर तय समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, तो आरोपियों के लिए जमानत मिल सकती है .
22 सितंबर को पूरे होंगे 90 दिन
राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के मामले में 25 जून को आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. अब मामले की जांच को 90 दिन पूरे होने वाले हैं. ऐसे में मंगलवार, 22 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल करना जांच एजेंसी के लिए अहम माना जा रहा है. अगर इस अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाता है, तो आरोपियों की ओर से वैधानिक जमानत का दावा किया जा सकता है.
8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज है केस
एफआईआर में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्र को नामजद किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें चोरी, कर्मचारी के रूप में संपत्ति की चोरी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी की संपत्ति को रखने या ठिकाने लगाने में मदद करने और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं शामिल हैं.
18 सितंबर को बढ़ी थी न्यायिक हिरासत
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 सितंबर को बढ़ाई गई थी. आरोपियों के वकील अधिवक्ता कुल शेखर सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया था कि अयोध्या की भ्रष्टाचार निवारण अदालत के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने यह आदेश दिया. अधिवक्ता के मुताबिक, अदालत ने 21 सितंबर को मामले की सुनवाई की तारीख तय की थी. साथ ही पुलिस को अगली सुनवाई में केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया गया था.
अब तक 79.85 लाख रुपये बरामद
मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए चढ़ावे के कथित गबन से जुड़ा है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांच के दौरान अब तक 79.85 लाख रुपये बरामद किए जा चुके हैं. जांच में सामने आए तथ्यों और बरामदगी के आधार पर पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि 22 सितंबर तक जांच एजेंसी अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है या नहीं.
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