रांची से राणा प्रताप की रिपोर्ट
Lalu Prasad Fodder Scam: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और फिलहाल जमानत पर चल रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें इलाज और रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उनका पासपोर्ट भी रिलीज करने का आदेश दिया है. लालू प्रसाद जून के पहले सप्ताह में सिंगापुर रवाना हो सकते हैं.
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद होगा रूटीन चेकअप
जानकारी के अनुसार, लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर जाएंगे. दिसंबर 2022 में सिंगापुर के माउंट एलीजाबेथ अस्पताल में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था. अब उसी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें रूटीन चेकअप के लिए बुलाया है. लालू प्रसाद की ओर से अदालत में आवेदन देकर सिंगापुर जाने और पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी गई थी. आवेदन में बताया गया कि डॉक्टरों ने एक जून के बाद जांच के लिए बुलाया है, इसलिए विदेश यात्रा की अनुमति जरूरी है. अदालत ने मेडिकल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की.
अपर न्यायायुक्त की अदालत ने सुनाया आदेश
रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने लालू प्रसाद को सिंगापुर जाने की अनुमति देते हुए उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया. कोर्ट के फैसले के बाद राजद समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया. लालू प्रसाद की सेहत पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा में रही है. किडनी संबंधी गंभीर समस्या के कारण उन्हें लंबे समय तक इलाज कराना पड़ा था. परिवार और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चलता रहा है.
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चारा घोटाला मामले में हैं सजायाफ्ता
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं. चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है. डोरंडा, चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था. हालांकि, स्वास्थ्य कारणों और अन्य कानूनी आधारों पर उन्हें फिलहाल जमानत मिली हुई है. इसी वजह से विदेश यात्रा के लिए उन्हें अदालत से अनुमति लेनी पड़ी. अदालत की अनुमति मिलने के बाद अब उनके जून में सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया है.
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