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संभलकर जाएं सऊदी अरब, अगर ये लेकर पहुंचे, तो मिलेगी 5 साल जेल, 1 करोड़ रियाल का जुर्माना  

Saudi Arabia Pesticides Law: छोटी सी चोरी पर हाथ काटने वाला सऊदी अरब अब अवैध और नकली कीटनाशकों पर पूरी तरह शिकंजा कसने की तैयारी में है. प्रशासन द्वारा तैयार किए गए नए मसौदा नियमों में साफ संकेत है कि इस तरह के मामलों को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा. प्रस्तावित कानूनों के जरिए न सिर्फ कड़े दंड तय किए गए हैं, बल्कि बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार भी दिए जाएंगे. इसका मुख्य मकसद लोगों की सेहत, पर्यावरण और कृषि क्षेत्र को होने वाले नुकसान को रोकना है.

मसौदे के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित या नकली कीटनाशकों के निर्माण या आयात में लिप्त पाया जाता है, तो उसे अधिकतम पांच साल तक जेल या 1 करोड़ सऊदी रियाल तक का जुर्माना, या फिर दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है. ऐसे सभी मामलों की जांच पब्लिक प्रॉसिक्यूशन द्वारा की जाएगी और संबंधित अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा. यदि अपराध दोहराया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के पास दंड को दोगुना करने का अधिकार होगा, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.

मामूली मामलों में पहले चेतावनी

हालांकि हर उल्लंघन पर सीधे सख्त सजा नहीं दी जाएगी. यदि मामला छोटा है और उससे इंसानों, जानवरों, फसलों, पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था को पहले चेतावनी दी जाएगी. साथ ही गलती सुधारने के लिए एक तय समयसीमा भी दी जा सकती है, जिसके बाद ही दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे.

नियामक संस्थाओं की अहम जिम्मेदारी

सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कीटनाशकों के मामलों में सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) की भूमिका सबसे अहम होगी. मसौदे में SFDA को उल्लंघनों की समीक्षा करने, दंड तय करने और इसके लिए अध्यक्ष या अधिकृत अधिकारी की मंजूरी लेने का अधिकार दिया गया है. वहीं पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय को यह शक्ति होगी कि वह उल्लंघनकर्ताओं को समस्या के कारण को तुरंत दूर करने का निर्देश दे. यदि कोई व्यक्ति तीन वर्षों के भीतर दोबारा वही गलती करता है, तो उसे दोहराया गया अपराध माना जाएगा और जुर्माना बढ़ सकता है.

सामग्री नष्ट करने और प्रतिष्ठान बंद करने का प्रावधान

नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवैध कीटनाशकों का निपटान प्रमाणित रासायनिक अपशिष्ट निपटान कंपनियों के जरिए किया जाएगा या फिर उन्हें उनके मूल देश में वापस भेजा जा सकता है. इससे जुड़े सभी खर्च उल्लंघनकर्ता को ही उठाने होंगे. इसके अलावा, अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे किसी प्रतिष्ठान को छह महीने तक अस्थायी रूप से बंद करें या गंभीर मामलों में उसे स्थायी रूप से सील कर दें. हालांकि, दंडित पक्ष को प्रशासनिक न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी मिलेगा.

कुल मिलाकर, सऊदी अरब का यह प्रस्तावित कदम यह संदेश देता है कि अब नकली और प्रतिबंधित कीटनाशकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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