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हत्या के प्रयास के आरोपी खान सर को राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Khan Sir News: आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के आरोपी खान सर को राहत मिल गई है. मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. पटना सिविल कोर्ट की ओर से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है. सोमवार को ही अग्रिम जमानत याचिका खान सर की ओर से दायर की गई थी. उन्होंने याचिका में उनके ऊपर लगे आरोप को निराधार बताया था.

कोर्ट से मिला ये आदेश

जानकारी के मुताबिक, पटना सिविल कोर्ट से ‘No Coercive Action’ का आदेश दिया गया है. इसका मतलब यह होता है कि अदालत के अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए. इस तरह से कोर्ट की तरफ से खान सर के लिए राहत भरा फैसला बताया जा रहा है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान और क्या हुआ?

जानकारी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान पुलिस को यह आदेश दिया गया कि वे खान सर का आपराधिक इतिहास और केस डायरी उपलब्ध कराएं. इस मामले में कोर्ट अब अगली सुनवाई 30 जून को करेगा. खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर पर पहुंची थी. लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगे थे. इसके साथ ही खान सर की गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी थी. ऐसे में अब कोर्ट ने पुलिस को भी केस डायरी तैयार करने का आदेश दिया है.

याचिका में खान सर ने क्या बताया था?

फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट में सोमवार को दायर की गई थी. खान सर ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि हम पर लगे आरोप निराधार हैं. गोली चलने के मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है. खान सर के अलावा उनके फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स की बेल के लिए भी अप्लाई किया गया था. सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

खान सर के वकील ने क्या बताया?

आज की सुनवाई को लेकर खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने बताया कि खान सर को इंट्रीम प्रोटेक्शन मिल गया है. कोर्ट ने केस डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की है. खान सर अब जहां चाहे आ और जा सकते हैं. खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. उन्होंने यह भी बताया कि कल 10 जून को खान सर के दोनों गार्ड्स पर सुनवाई होनी हैं.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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