Darbhanga News: दरभंगा. एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने सदर थाना के भेलूचक निवासी कुन्दन कुमार महतो उर्फ स्पाइडर, गांधीनगर कटरहिया निवासी अभिषेक कुमार कर्ण उर्फ डीजे एवं बहादुरपुर थाना के दिलावरपुर निवासी राजा साह को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और बीस हजार रुपया अर्थदंड और अर्थदंड की राशि नही देने पर छह माह अतरिक्त कारावास तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 में तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजा साथ- साथ चलेगी. बता दें कि घटना को लेकर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंज रोड निवासी शिवकुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि छह फरवरी 2021 को 11 बजे रात में सदर थाना क्षेत्र के भेलूचक निवासी कुन्दन कुमार महतो उर्फ स्पाइडर अपने दोस्त अभिषेक कुमार कर्ण उर्फ डीजे एवं बहादुरपुर थाना के दिलावरपुर निवासी राजा साह के साथ गंज रोड निवासी शिवकुमार से बकाया रुपया मांगने गया था. शिव कुमार ने रुपया देने से इनकार किया. इसपर अभिषेक ने पिस्टल से चार फायरिंग कर दी. दो गोली शिव कुमार को लगी. जख्मी शिवकुमार को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया. जख्मी का बयान सात सितम्बर 2021 को डीएमसीएच में लिया गया. इलाज के दौरान उसकी बाद में मौत हो गयी. अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ डीजे घटना के समय से ही काराधीन है.
डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
The post Darbhanga News: हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास appeared first on Naya Vichar.