Tax Saving Deadline March 2026: फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 31 मार्च करीब है. अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स में कटने से बचाना चाहते हैं, तो अगले कुछ दिन आपके लिए बहुत जरूरी हैं. थोड़ी सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. आइए जानते हैं कि आपको तुरंत क्या करना चाहिए.
क्या आपने अपनी टैक्स सेविंग पूरी कर ली है?
अगर आप Old Tax Regime (पुरानी टैक्स व्यवस्था) चुन रहे हैं, तो 31 मार्च तक निवेश करना अनिवार्य है. PPF, NPS या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम में पैसा लगाकर आप Section 80C के तहत छूट पा सकते हैं. याद रखें, 31 मार्च के बाद किया गया निवेश इस साल के टैक्स को कम नहीं कर पाएगा.
क्या ऑफिस में जमा कर दिए हैं निवेश के सबूत?
सिर्फ निवेश करना काफी नहीं है, उसके कागजात (Investment Proofs) अपने ऑफिस में जमा करना भी जरूरी है. अगर आप समय पर रसीदें या सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं, तो आपका ऑफिस आपकी सैलरी से ज्यादा TDS (टैक्स) काट लेगा. अगर आपके पास होम लोन है, तो बैंक से ब्याज प्रमाणपत्र (Interest Certificate) लेकर जरूर जमा करें.
क्या एडवांस टैक्स की डेडलाइन याद है?
अगर आपका सालभर का अनुमानित टैक्स 10,000 रुपये से ज्यादा बनता है, तो 15 मार्च तक अपनी एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त जरूर भर दें. देरी करने पर आपको बकाया राशि पर भारी ब्याज देना पड़ सकता है. हालांकि, उन सीनियर सिटीजन्स को छूट है जिनका बिजनेस से कोई लेना-देना नहीं है.
क्या हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा लिया?
बीमारी के खर्च के साथ-साथ हेल्थ इंश्योरेंस आपको टैक्स में भी राहत देता है. Section 80D के तहत आप अपने परिवार के प्रीमियम पर 25,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. इसके अलावा, अगर आपके पास शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स हैं, तो 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट (LTCG) पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसका फायदा उठाने के लिए पोर्टफोलियो को चेक करें.
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