Riyan Parag Fine: बीसीसीआई ने पराग पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया है. साथ ही उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है. IPL 2026 के 40वें मुकाबले में रियान पराग वेप (ई-सिगरेट) करते कैमरे में कैद हुए थे. जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी.
Riyan Parag, Captain, Rajasthan Royals, has been fined 25% of his match fee and has also accumulated one Demerit Point for breaching Level 1 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials during Match No. 40 of the TATA Indian Premier League (IPL) 2026 against Punjab… pic.twitter.com/DbGgFGGChy
— ANI (@ANI) April 30, 2026
रियान को आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का दोषी पाया गया
रियान को IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. जो ऐसे आचरण से संबंधित है जिससे स्पोर्ट्स की बदनामी होती है. यह घटना दूसरी पारी के दौरान हुई, जब रियान को ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप (vape) का इस्तेमाल करते हुए देखा गया.
रियान ने माफी मांगी
रियान ने अपना अपराध स्विकार कर लिया है. साथ ही उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली है. मंगलवार रात राजस्थान रॉयल्स की पारी के दौरान पराग का वेपिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई.
मैच रेफरी अमित शर्मा ने पराग को दोषी पाया
मैच रेफरी अमित शर्मा ने रियान पराग को वेपिंग का दोषी पाया. हालांकि मैदानी अंपायर तन्मय श्रीवास्तव और नितिन मेनन ने मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैच रेफरी अमित शर्मा को इस मामले की जानकारी नहीं दी थी. जब सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद मैच रेफरी ने मामले पर संज्ञान लिया. वीडियो की जांच की गई, जिसके बाद मैच रेफरी ने पराग को दोषी पाया और जुर्माना लगाया.
IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 में क्या है ?
आईपीएल की आचार संहिता के नियम 2.21 में कहा गया है कि यह नियम उन सभी प्रकार के आचरणों को अपने दायरे में लाने के लिए बनाया गया है जिनसे स्पोर्ट्स की छवि को नुकसान पहुंचता है और जिनका उल्लेख आचार संहिता में कहीं और (विशेष रूप से नियम 2.20 में) स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है.
हिंदुस्तान में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, एक साल की सजा है प्रावधान
हिंदुस्तान प्रशासन ने 2019 में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके तहत इनका उत्पादन, बिक्री और वितरण पूरी तरह से वर्जित है. कानून के अनुसार पहली बार अपराध करने पर दोषी को एक साल तक की जेल और/या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
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