रांची. राज्य में एसआइआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार कराने के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. यह निर्णय निर्वाचन आयोग ने विभिन्न स्टेकहोल्डर से मिले अनुरोध और फॉर्म-6, 7 और 8 के लगातार मिल रहे आवेदनों को देखते हुए लिया है.
दावा-आपत्ति अवधि का दूसरी और अंतिम बार विस्तार
यह दावा-आपत्ति अवधि का दूसरी और अंतिम बार विस्तार है. यह जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने दी. उन्होंने सभी पात्र हिंदुस्तानीय नागरिकों, विशेष कर युवाओं से अपील की कि जिनके नाम एसआइआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वह अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें.
ECI नेट या संबंधित बीएलओ से करें संपर्क
उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र नागरिक ECIनेट के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा करें. इससे पहले एसआइआर के तहत दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित थी.
पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर कराएं नाम शामिल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे पात्र हिंदुस्तानीय नागरिक, जो 1 अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वह फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी करें.
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