ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (AITC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनकी जेड-प्लस सुरक्षा वापस ले ली गयी है. सोमवार को उनके वकील अयान भट्टाचार्य ने जस्टिस कृष्ण राव की पीठ से इस मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. कोर्ट ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी, लेकिन तत्काल सुनवाई का अनुरोध खारिज कर दिया. जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.
अभिषेक के वकील ने तुरंत सुनवाई पर दिया जोर
कोर्ट में वकील अयान भट्टाचार्य ने बताया कि अभिषेक राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी के महासचिव हैं. विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद उनकी सुरक्षा हटा दी गयी. वकील ने दावा किया- मेरे क्लाइंट पर कई बार हमले हो चुके हैं. अभी उनके पास कुछ हाउस गार्ड्स को छोड़कर कोई सुरक्षा कवर नहीं है. उन्होंने इन हालात को देखते हुए तुरंत सुनवाई की जरूरत पर जोर दिया.
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बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद कम हुई थी सुरक्षा
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की घोषणा के बाद उनके घर और ऑफिस के बाहर से अतिरिक्त सुरक्षा हटा दी गयी थी. कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने उनके घर का दौरा किया और पिछले सुरक्षा सेटअप से जुड़े कुछ प्रशासनी उपकरण भी हटा दिये. उस समय कोलकाता पुलिस ने कहा था कि जेड-प्लस सुरक्षा प्रोटोकॉल बरकरार है. सिर्फ जेड-प्लस कवर के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा हटायी गयी है.
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अभिषेक बनर्जी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
उसी महीने बाद में अभिषेक की सुरक्षा और कम करने और जेड-प्लस कवर पूरी तरह से वापस लेने की बात सामने आयी थी. अभिषेक ने अब इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनके वकील का कहना है कि मौजूदा हालात में सुरक्षा से जुड़ा तुरंत फैसला लेने की जरूरत है.
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