मुस्लिम पक्ष द्वारा समझौते की बात कहे जाने के बाद उज्जैन के शाही मस्जिद से जुड़े विवाद में सोमवार को अहम मोड़ आया. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर दोनों रिट अपीलों का निपटारा कर दिया. अदालत के सामने मुस्लिम पक्ष ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के काम में मस्जिद का जो हिस्सा बाधक बन रहा था,उसे हटाने को लेकर उज्जैन नगर निगम के साथ उनका समझौता हो गया है.
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की पीठ ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जब अपीलकर्ताओं ने अदालत को मामले के सुलझ जाने की जानकारी दी है, तो समझौते के मद्देनजर दोनों अपीलों का निपटारा किया जाता है. कोर्ट ने नगर निगम को लेकर भी अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि मामले में नगर निगम ने अपने जवाब और अंतरिम नोटिस में जो आश्वासन दिए हैं, उन्हें मानना जरूरी होगा.
एकल पीठ के आदेश को दी थी चुनौती
मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के 9 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए ये अपीलें दाखिल की थीं. एकल पीठ ने मस्जिद के सड़क चौड़ीकरण में बाधक हिस्सों को हटाने के लिए नगर निगम की ओर से जारी नोटिस को सही ठहराया था और दोनों याचिकाएं खारिज कर दी थीं. यह पूरा विवाद 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के लिए सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है.
मस्जिद के हिस्से को हटाने पर हुआ था हंगामा
करीब 100 साल पुरानी बताई जाने वाली शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने को लेकर सोमवार को विवाद भी हुआ था. इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया. हालात संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया.अब हाईकोर्ट में दोनों अपीलों का निपटारा हो चुका है. मामले में आगे की स्थिति नगर निगम और मुस्लिम पक्ष के बीच हुए समझौते की शर्तों तथा निगम की ओर से दिए गए आश्वासनों के मुताबिक तय होगी.
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