सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) को निर्देश दिया है कि वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के दो गुटों के बीच पार्टी चुनाव चिह्न विवाद पर विरोधी गुट के जवाब दाखिल करने के तीन महीने के अंदर फैसला करे.
ममता बनर्जी की याचिका पर हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और AITC नेता ममता बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है, जिसमें उन्होंने आने वाले उपचुनावों के लिए पार्टी के सिंबल को फ्रीज करने के ECI के आदेश को चुनौती दी थी. कमीशन ने विवाद पर अपना आखिरी फैसला आने तक अंतरिम उपाय के तौर पर सिंबल को फ्रीज कर दिया था. सुनवाई के दौरान, ECI ने एक चार्ट सौंपा जिसमें दिखाया गया था कि पहले भी इसी तरह के पार्टी सिंबल विवादों पर फैसला करने में उसे कितना समय लगा था. कमीशन ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब वह इस तरह के विवाद से निपट रहा है और संकेत दिया कि मौजूदा मामले पर भी इसी समय-सीमा में फैसला किया जा सकता है.
विरोधी गुट को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया 4 सप्ताह का समय
कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी की तरफ से जवाब पहले ही दाखिल कर दिया गया था, जबकि विरोधी गुट के जवाब का अभी भी इंतजार है. उसने विरोधी गुट को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया और ECI को उसके बाद तीन महीने के अंदर विवाद पर फैसला करने का निर्देश दिया है.
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