खास बातें
Calcutta High Court Election Order: बंगाल चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. अदालत ने निर्वाचन आयोग (ECI) से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उस शिकायत पर गंभीरता से गौर करने को कहा है, जिसमें दक्षिण 24 परगना जिले के एक पुलिस पर्यवेक्षक (Police Observer) पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.
टीएमसी का दावा- पुलिस ऑफिसर ने की ‘सीक्रेट’ मुलाकात
पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी का दावा है कि उक्त अधिकारी ने भाजपा उम्मीदवार से ‘सीक्रेट’ मुलाकात की थी. जस्टिस कृष्ण राव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग से इस मामले में उचित कार्रवाई करने और याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश दिया.
क्या है पूरा मामला? क्या हैं टीएमसी के आरोप?
तृणमूल कांग्रेस ने अदालत में याचिका दायर कर एक पुलिस पर्यवेक्षक की निष्पक्षता पर सवाल उठाये हैं. मगराहट पूर्व, मगराहट पश्चिम, डायमंड हार्बर और फालता विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित पुलिस पर्यवेक्षक को तत्काल पद से हटाने की मांग की है. उसका आरोप है कि अधिकारी ने मगराहट पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार के साथ निजी और अनौपचारिक बैठक की, जो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है.
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आयोग की आंख और कान हैं अधिकारी : ECI
आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने कोर्ट में इन आरोपों को सिरे से खारिज किया. आयोग ने कहा कि पर्यवेक्षक ने डायमंड हार्बर के एक प्रशासनी टूरिस्ट लॉज के कॉन्फ्रेंस रूम में उम्मीदवार से मुलाकात की थी. यह मुलाकात आधिकारिक थी और इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं था.
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Calcutta High Court Election Order: आयोग के वकील ने कोर्ट में दी ये दलील
कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने दलील दी कि ऑब्जर्वर मैनुअल के अनुसार, पुलिस पर्यवेक्षक आयोग की ‘आंख और कान’ के रूप में काम करता है. उसे जनता और उम्मीदवारों से मिलकर सीधे आयोग को रिपोर्ट देनी होती है. आयोग ने स्पष्ट किया कि भाजपा उम्मीदवार से मुलाकात अन्य लोगों की उपस्थिति में आधिकारिक हैसियत से की गयी थी, न कि व्यक्तिगत रूप से.
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अदालत का फैसला और आगे की राह
जस्टिस कृष्ण राव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह टीएमसी की शिकायत का निपटारा करे. दक्षिण 24 परगना के इन 4 क्षेत्रों (मगराहट पूर्व, मगराहट पश्चिम, डायमंड हार्बर और फाल्टा) में दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है.
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