Telegram Ban : दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नीट-यूजी पुन: परीक्षा से पहले ऐप पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी. जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत जारी ऑर्डर के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के प्रशासन के फैसले को बरकरार रखा है.
Delhi High Court dismisses Telegram’s plea challenging the Centre’s temporary ban imposed in view of the NEET re-examination, granting no relief to the messaging platform.
Justice Tejas Karia upholds the government’s decision to block Telegram till June 22, rejecting the… pic.twitter.com/8Sk95cFHYN
— ANI (@ANI) June 19, 2026
बैन के पीछे वाजिब वजह : हाई कोर्ट
बैन हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि इमरजेंसी हालात को देखते हुए, बैन के पीछे प्रशासन के बताए कारण काफी थे. प्रतिबंध लगाने के लिए IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत प्रोसीजर का ठीक से पालन किया गया है. कोर्ट का कहना है कि टेलीग्राम पर बैन बिना सोचे-समझे नहीं लगाया गया है, बल्कि उसके पीछे वाजिब कारण हैं. कोर्ट ने टेलीग्राम की इस बात को भी खारिज कर दिया कि प्लेटफॉर्म खुद IT एक्ट के तहत जानकारी के दायरे से बाहर है.
17 जून को हाईकोर्ट का रुख किया था
टेलीग्राम ने नीट यूजी एग्जाम से पहले कंपनी को बैन करने के केंद्र प्रशासन के फैसले के खिलाफ 17 जून को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. यह मामला जस्टिस ताजस करिया की बेंच के सामने पेश किया गया था. इससे पहले केंद्र प्रशासन ने 16 जून को यह फैसला किया था कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी की परीक्षा के मद्देनजर 22 जून तक टेलीग्राम को रखा जाए.
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